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हत्या-लूट में आजीवन कारावास
ब्यूरो, अमर उजाला मथ्ाुरा
Updated Sat, 19 Sep 2015 11:37 PM IST
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नौ साल पूर्व जैंत चौकी क्षेत्र में वैन चालक की हत्या कर गाड़ी लूटने के मामले में एक आरोपी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
11 सितंबर, 2006 को जैंत चौकी क्षेत्र में हाईवे पर छटीकरा के निकट चालक की हत्या कर उसकी वैन लूट ली गई थी। चालक की शिनाख्त सतीस पुत्र आशाराम जाट निवासी लंगोट गढ़ी थाना खैर अलीगढ़ के रूप में हुई।
मामले में पुुलिस ने लूटी गई वैन को 14 अक्तूबर, 2006 को धर्मेन्द्र निवासी गांव असुआ खेड़ा थाना शिकोहाबाद और उसके साथी से बरामद कर लिया। साथी की केस सुनवाई के दौरान मौत हो गई।
मामले में अपर सत्र न्यायाधीश अष्टम ने धर्मेेन्द्र को आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये के आर्थिक दंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से केस की पैरवी शासकीय अधिवक्ता फौजदारी वीरेन्द्र लवानियां ने की।
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11 सितंबर, 2006 को जैंत चौकी क्षेत्र में हाईवे पर छटीकरा के निकट चालक की हत्या कर उसकी वैन लूट ली गई थी। चालक की शिनाख्त सतीस पुत्र आशाराम जाट निवासी लंगोट गढ़ी थाना खैर अलीगढ़ के रूप में हुई।
मामले में पुुलिस ने लूटी गई वैन को 14 अक्तूबर, 2006 को धर्मेन्द्र निवासी गांव असुआ खेड़ा थाना शिकोहाबाद और उसके साथी से बरामद कर लिया। साथी की केस सुनवाई के दौरान मौत हो गई।
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मामले में अपर सत्र न्यायाधीश अष्टम ने धर्मेेन्द्र को आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये के आर्थिक दंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से केस की पैरवी शासकीय अधिवक्ता फौजदारी वीरेन्द्र लवानियां ने की।
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