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कोर्ट का आदेश ठेंगे पर रख लगाए टावर
ब्यूरो, अमर उजाला मथुरा
Updated Wed, 08 Jul 2015 05:21 PM IST
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निजी मोबाइल आपरेटर कंपनियां लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रही है। नेटवर्क के प्रसार के लिए घनी आबादी में भी मोबाइल टावर लगाने से गुरेज नहीं किया जा रहा है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी प्रशासन कार्रवाई नहीं रहा है। इसके विरोध में समय-समय पर जन आंदोलन भी हुए, लेकिन प्रशासन की बेरुखी के चलते लोगों का आक्रोश बढ़ रहा है।
रिट संख्या 62367 सुदामा देवी बनाम भारत सरकार पर सुनवाई के बाद 14 नबंवर 2013 को उच्च न्यायालय के एक आदेश पारित किया था। इसमें पर्यावरण अधिनियम 1989 के तहत रिहायशी इलाकों, स्कूल और हॉस्पीटल के 100 मीटर के दायरे में मोबाइल टावर न लगाने की बात कही गई थी।
इस आदेश की प्रति के साथ नगर मजिस्ट्रेट कार्यालय में कई शिकायत धूल फांक रही हैं। शहर में इस आदेश की पग-पग पर अवहेलना देखी जा सकती है। यह प्रशासन की बेरुखी का ही नतीजा रहा कि सोमवार को महोली रोड सीडीएस नगर की महिलाओं ने तीन घंटे तक रोड जाम कर दिया।
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महिलाओं का कहना था उनकी कालोनी में दो टावर पहले से ही हैं। अब तीसरा टावर और लगाया जा रहा है। रेडिएशन से लोग बीमार हो रहे हैं और प्रशासन गहरी नींद में सो रहा है। लगभग एक साल पहले इसी रोड की माधवपुरी कालोनी के पार्क में भी मोबाइल टावर को लेकर स्थानीय लोगों ने तीखा विरोध किया था। इसके बाद मोबाइल कंपनी के अफसरों ने हार मानते हुए दूसरी ओर रुख कर लिया।
पूर्व सभासद राजीव कुमार सिंह की शिकायत आज भी नगर मजिस्ट्रेट कार्यालय में लंबित है। बड़ा सवाल ये है आम लोगों के स्वास्थ्य से जुड़े इस मसले पर प्रशासन क्यों चुप है।
.......................
मोबाइल टावर से निकलने वाले रेडिएशन इंसान को मेंटली डिस्टर्ब करती है। गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य के साथ ही गर्भ में पल रहे बच्चे पर भी बुरा असर पड़ता है।
डा. अमिताभ पांडेय
वरिष्ठ चिकित्सक, महर्षि दयानंद अस्पताल मथुरा
सीडीएस नगर महोली रोड के मामले में हमने स्थानीय लोगों से मिलने को कहा है। टावर लगाने वालों से एनओसी की प्रति मांगी गई है। उच्च न्यायालय के आदेशों की जानकारी नहीं है, उनका अध्ययन कर कार्रवाई की जाएगी।
विजय सिंह
नगर मजिस्ट्रेट, मथुरा
मोबाइल टावर को लेकर शासन ने नगर पालिका, नगर निकायों को उपविधि बनाने के आदेश दिए हैं। इस आदेशों के अनुपालन के साथ ही मोबाइल टावर लगाने चाहिए।
हेमंत अग्रवाल
पूर्व सभासद, नगर महामंत्री भाजपा मथुरा
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रिट संख्या 62367 सुदामा देवी बनाम भारत सरकार पर सुनवाई के बाद 14 नबंवर 2013 को उच्च न्यायालय के एक आदेश पारित किया था। इसमें पर्यावरण अधिनियम 1989 के तहत रिहायशी इलाकों, स्कूल और हॉस्पीटल के 100 मीटर के दायरे में मोबाइल टावर न लगाने की बात कही गई थी।
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इस आदेश की प्रति के साथ नगर मजिस्ट्रेट कार्यालय में कई शिकायत धूल फांक रही हैं। शहर में इस आदेश की पग-पग पर अवहेलना देखी जा सकती है। यह प्रशासन की बेरुखी का ही नतीजा रहा कि सोमवार को महोली रोड सीडीएस नगर की महिलाओं ने तीन घंटे तक रोड जाम कर दिया।
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महिलाओं का कहना था उनकी कालोनी में दो टावर पहले से ही हैं। अब तीसरा टावर और लगाया जा रहा है। रेडिएशन से लोग बीमार हो रहे हैं और प्रशासन गहरी नींद में सो रहा है। लगभग एक साल पहले इसी रोड की माधवपुरी कालोनी के पार्क में भी मोबाइल टावर को लेकर स्थानीय लोगों ने तीखा विरोध किया था। इसके बाद मोबाइल कंपनी के अफसरों ने हार मानते हुए दूसरी ओर रुख कर लिया।
पूर्व सभासद राजीव कुमार सिंह की शिकायत आज भी नगर मजिस्ट्रेट कार्यालय में लंबित है। बड़ा सवाल ये है आम लोगों के स्वास्थ्य से जुड़े इस मसले पर प्रशासन क्यों चुप है।
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मोबाइल टावर से निकलने वाले रेडिएशन इंसान को मेंटली डिस्टर्ब करती है। गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य के साथ ही गर्भ में पल रहे बच्चे पर भी बुरा असर पड़ता है।
डा. अमिताभ पांडेय
वरिष्ठ चिकित्सक, महर्षि दयानंद अस्पताल मथुरा
सीडीएस नगर महोली रोड के मामले में हमने स्थानीय लोगों से मिलने को कहा है। टावर लगाने वालों से एनओसी की प्रति मांगी गई है। उच्च न्यायालय के आदेशों की जानकारी नहीं है, उनका अध्ययन कर कार्रवाई की जाएगी।
विजय सिंह
नगर मजिस्ट्रेट, मथुरा
मोबाइल टावर को लेकर शासन ने नगर पालिका, नगर निकायों को उपविधि बनाने के आदेश दिए हैं। इस आदेशों के अनुपालन के साथ ही मोबाइल टावर लगाने चाहिए।
हेमंत अग्रवाल
पूर्व सभासद, नगर महामंत्री भाजपा मथुरा