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Mathura: दहेज हत्या में पति को उम्रकैद, सास-ससुर व देवर को सात-सात साल की सजा, आठ-आठ हजार का लगा जुर्माना

Sat, 03 Feb 2024 10:32 PM IST
भूपेन्द्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा Published by: भूपेन्द्र सिंह Updated Sat, 03 Feb 2024 10:32 PM IST
सार

मथुरा में कोर्ट ने दहेज हत्या के मामले में पति को उम्रकैद और सास-ससुर व देवर को सात-सात साल की सजा सुनाई। साथ ही आठ-आठ हजार का जुर्माना लगाया।

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court sentenced life imprisonment to husband and seven years to three other in dowry murder In Mathura
कोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

उत्तर प्रदेश के मथुरा में नौहझील थाना से संबंधित पांच साल पुराने दहेज हत्या के मामले में शनिवार को पति को उम्रकैद और सास, ससुर व देवर को सात-सात साल कैद की सजा सुनाई गई है। सभी दोषियों पर आठ-आठ हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

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अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता एडीजीसी नरेंद्र शर्मा ने बताया कि नौहझील थाने में श्रीपाल निवासी राजगढ़ी, सुरीर द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया था, आरोप था कि उन्होंने अपनी बेटी मीना की शादी सूरज पुत्र हरप्रसाद निवासी सल्ल, नौहझील के साथ की थी। शादी के बाद ससुराल वाले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे। कई बार घर से निकाल दिया। 11 फरवरी 2018 को सूचना मिली की बेटी की ससुराल में हत्या कर दी गई है। 

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सुनवाई के बाद चारों मिले दोषी

पुलिस ने इस मामले में पति सूरज, सास पुष्पा देवी, ससुर हरप्रसाद और देवर दीपक व ननद मंजू को नामजद किया। पुलिस विवेचना में मंजू का नाम निकाल दिया गया। सूरज, पुष्पा देवी, हरप्रसाद और दीपक के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। अदालत ने अभियोजन पक्ष के द्वारा पेश साक्ष्य व गवाहों के आधार पर चारों को शुक्रवार को दोषी करार दिया था। शनिवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई और कैद की सजा सुनाई गई।

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