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श्रीकृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह केस: दावे की पोषणीयता पर हुई लंबी बहस, लंच में भी चली सुनवाई; इस दिन आ सकता है फैसला

Thu, 11 May 2023 07:43 PM IST
भूपेन्द्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा Published by: भूपेन्द्र सिंह Updated Thu, 11 May 2023 07:43 PM IST
सार

मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह मामले में कोर्ट ने दावे की पोषणीयता पर लंबी बहस हुई। यहां तक कि लंच में भी सुनवाई चलती रही। अब कोर्ट ने सुनवाई के लिए अगली तारीख तय कर दी है। 

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court heard for hours on maintainability of claim In Shri Krishna Janmabhoomi and Idgah case in mathura
श्रीकृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह प्रकरण - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

उत्तर प्रदेश के मथुरा में सिविल जज सीनियर डिवीजन में बृहस्पतिवार को आठ वाद में ढाई घंटे तक सुनवाई चली। अदालत ने लंच के दौरान भी सुनवाई जारी रखी। मनीष यादव के वाद में पोषणीयता (केस के स्थायित्व के बिंदु पर) बिंदु पर ईदगाह पक्ष ने बहस की। जबकि सभी वादों में न्यायिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद अदालत ने सुनवाई के लिए 25 मई की तारीख तय की है। 

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करीब एक घंटे तक रखा अपना पक्ष 

लखनऊ निवासी हिंदूवादी मनीष यादव के वाद में सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में ईदगाह पक्ष ने दावे की पोषणीयता पर सवाल उठाते हुए लंबी बहस की। अधिवक्ता नीरज शर्मा ने बताया कि दावे में न तो संबंधित जमीन का नक्शा दिया गया है और न ही जिस जमीन पर दावा किया है उसकी सीमाओं की जानकारी दी गई है। दावा उपासना स्थल अधिनियम तथा लिमिटेशन एक्ट से बाधित है। करीब एक घंटे तक उन्होंने अदालत में अपना पक्ष रखा। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड द्वारा इस संबंध में 25 मई को अपना पक्ष रखा जाएगा।

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कमीशन पर भी बहस की मांग की

वहीं हाईकोर्ट से वापस हुए सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री के वाद में ईदगाह और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने पक्षकार से दावे की प्रति की मांग की। उनके अधिवक्ता गोपाल खंडेलवाल ने अदालत के निर्देश पर न्यायालय में ही दावे की प्रति प्रतिवादीगण को उपलब्ध करा दी। उन्होंने बताया कि दावे की प्रति मुस्लिम पक्ष को पहले भी दी जा चुकी थी।

अधिवक्तागण महेंद्र प्रताप सिंह-राजेंद्र माहेश्वरी ने अपने वाद में पोषणीयता के साथ-साथ कोर्ट कमीशन पर भी बहस की मांग की। वहीं ईदगाह के सचिव तनवीर अहमद ने पोषणीयता के बिंदु पर बहस की मांग की। अदालत ने पोषणीयता के बिंदु पर बहस के निर्देश दिए। 

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पोषणीयता के बिंदु पर अपना पक्ष रखा

अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा के अधिवक्ता दीपक देवकीनंदन शर्मा द्वारा ईदगाह पक्ष की पोषणीयता के बिंदु पर बहस को चुनौती देते हुए प्रार्थना पत्र दिया गया। इस प्रार्थना पत्र को बहस के बाद अदालत ने खारिज कर दिया। वहीं पक्षकार आशुतोष पांडेय के वाद में ईदगाह पक्ष ने पोषणीयता के बिंदु पर अपना पक्ष रखा।

पक्षकार बनाने पर बहस नहीं हो सकी

पक्षकार पवन शास्त्री के वाद में अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा के पक्षकार बनाने के लिए दिए प्रार्थना पत्र पर बहस नहीं हो सकी। शिशिर चतुर्वेदी के केस में पक्षकार ने प्रतिवादीगण को वाद की नकल प्रदान की। अखिल भारत हिंदू महासभा के अनिल त्रिपाठी, आशुतोष पांडेय व मनीष यादव के केस में पक्षकारगण में से कोई हाजिर न होने पर अदालत ने एक अवसर प्रदान किया। 

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सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड हुआ सभी वाद में हाजिर

अदालत ने सभी मामलों में सुनवाई के लिए अगली तारीख 25 मई तय की है। बृहस्पतिवार को सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड सभी वादों में हाजिर हो गया। एडवोकेट तनवीर अहमद ने बताया कि बोर्ड सभी वादों में हाजिर हो गया है।
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