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Mathura News: दुष्कर्म के आरोपी को नहीं मिली कोर्ट से राहत

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 22 Mar 2026 01:39 AM IST
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Court Denies Relief to Rape Accused
मथुरा। मांट थाना क्षेत्र में युवती के साथ दुष्कर्म करने, उसकी वीडियो वायरल करने के आरोपी को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। जिला एवं सत्र न्यायालय ने सुनवाई के बाद आरोपी का जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
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पुलिस ने वाली उर्फ वेद प्रकाश को 17 दिसंबर 2025 को गिरफ्तार किया था। वाली के खिलाफ क्षेत्र की युवती ने छेड़छाड़, दुष्कर्म करने और शादी के बाद उसकी अश्लील वीडियो वायरल करने की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। यहां से उसे जेल भेज दिया। आरोपी के अधिवक्ता ने उसे निर्दोष बताते हुए जिला एवं सत्र न्यायालय में जमानत अर्जी खारिज की। कोर्ट में इस पर सुनवाई हुई। डीजीसी क्राइम ने विरोध करते हुए कोर्ट को बताया कि पीड़िता के साथ 11 गवाह के बयान हो चुके हैं। सभी ने पीड़िता के साथ हुए अपराध की पुष्टि की है। जिला एवं सत्र न्यायालय ने डीसीजी क्राइम की दलील, पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट और प्राथमिकी के आधार पर जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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