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पूर्व सीएमओ को हाईकोर्ट का अवमानना नोटिस
अमर उजाला मथुरा
Updated Tue, 27 Dec 2016 11:35 PM IST
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मल्टी परपज वर्कर से काम लेने और उनको वेतन देने के हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना में तत्कालीन सीएमओ विवेक मिश्रा फंस गए हैं। इस मामले में उच्च न्यायालय ने महानिदेशक परिवार कल्याण, प्रमुख सचिव, मथुरा के तत्कालीन सीएमओ डा. विवेक मिश्रा सहित प्रदेश के 17 जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को अवमानना नोटिस जारी किया है। इस मामले में दो जनवरी को सुनवाई होनी है।
गौरतलब है कि वर्ष 2012 में प्रदेश में संविदा पर मल्टी परपज वर्कर (एमपीडब्लू) की भर्ती हुई थी। शासन ने इन्हें 2014 में हटा दिया। इस मामले में वर्कर न्यायालय चले गए। उच्च न्यायालय ने 16 अक्तूबर 2015 को आदेश किया कि सभी वर्कर से काम लेकर वेतन दिया जाए।
आदेश का अनुपालन न होने पर अवमानना याचिका दाखिल की गई। इस याचिका पर उच्च न्यायालय ने नोटिस जारी कर तलब किया है। उक्त नोटिस सीएमओ कार्यालय पहुंच गया है। जिसे तत्कालीन सीएमओ को रिसीव कराने की प्रक्रिया की जा रही है।
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गौरतलब है कि वर्ष 2012 में प्रदेश में संविदा पर मल्टी परपज वर्कर (एमपीडब्लू) की भर्ती हुई थी। शासन ने इन्हें 2014 में हटा दिया। इस मामले में वर्कर न्यायालय चले गए। उच्च न्यायालय ने 16 अक्तूबर 2015 को आदेश किया कि सभी वर्कर से काम लेकर वेतन दिया जाए।
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आदेश का अनुपालन न होने पर अवमानना याचिका दाखिल की गई। इस याचिका पर उच्च न्यायालय ने नोटिस जारी कर तलब किया है। उक्त नोटिस सीएमओ कार्यालय पहुंच गया है। जिसे तत्कालीन सीएमओ को रिसीव कराने की प्रक्रिया की जा रही है।
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