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श्रीकृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह प्रकरण: मुस्लिम पक्ष पर साक्ष्य नष्ट करने का आरोप, तोड़ी गई प्राचीन कृष्ण कूप की मुंड

Mon, 10 Apr 2023 11:34 PM IST
भूपेन्द्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा Published by: भूपेन्द्र सिंह Updated Mon, 10 Apr 2023 11:34 PM IST
सार

श्रीकृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह प्रकरण में कई बिंदुओं पर अदालत में सुनवाई हो रही है। अब ईदगाह पक्ष पर साक्ष्य नष्ट करने का आरोप लगा है। श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट ने ईदगाह पक्ष द्वारा प्राचीन कृष्ण कूप की मुंड तोड़ने की बात कही है। 

 

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Complaint filed in court for breaking cover of ancient Krishna Koop located on steps of Idgah in Mathura
श्रीकृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह प्रकरण - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

उत्तर प्रदेश के मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट ने ईदगाह की सीढ़ियों पर स्थित प्राचीन कृष्ण कूप की मुंडेर तोड़ने की शिकायत अदालत से की। इसके साथ ही ईदगाह पक्ष पर साक्ष्यों को नष्ट करने का आरोप लगाते हुए अमीन निरीक्षण कराए जाने की मांग की है। अदालत इस मामले में 14 अप्रैल को सुनवाई करेगी।

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श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष आशुतोष पांडे ने सोमवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन में दिए प्रार्थना पत्र में कहा कि ईदगाह पक्ष अमीन निरीक्षण में साक्ष्य बनने वाली हर वस्तु को नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कृष्ण कूप की मुडेर को तोड़ दिया है, जिस पर शुभ स्वास्तिक के चिह्न बने थे। उन्होंने आरोप लगाया कि ईदगाह में जनरेटर का उपयोग किया जा रहा है। इससे मंदिर की दीवारों में दरारें आ गई हैं। इस प्रार्थना पत्र पर सिविल जज सीनियर डिवीजन-दो की अदालत में सुनवाई की गई।

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मंदिर का ही हिस्सा है कृष्ण कूप 

श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान के सचिव कपिल शर्मा ने बताया कि कृष्ण कूप औरंगजेब द्वारा तोड़े गए मंदिर का ही हिस्सा है। यह प्राचीन मंदिर के ईशान कोण में बना हुआ था, जो कि बहुत शुभ माना जाता है। माना जाता है कि इस कूप का स्रोत चार समुद्रों से मिला है। इसके चलते इसे चतुष्क सामुद्रिक कूप कहा जाता है।

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स्थानातंरण प्रार्थना पत्र में 11 अप्रैल को रखेंगे पक्ष

श्रीकृष्ण जन्म स्थान ईदगाह प्रकरण में अमीन रिपोर्ट का आदेश करने वाली सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट से केस को स्थानातंरण करने संबंधी प्रार्थना पत्र पर पक्षकार अधिवक्ता शैलेष दुबे मंगलवार को अपना पक्ष रखेंगे। प्रतिवादीगण ईदगाह पक्ष ने केस को सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट से सिविल जज सीनियर डिवीजन में स्थानातंरण किए जाने की मांग की है।

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