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अधिक रंग वाले खीर मोहन की बिक्री पर रोक
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मथुरा। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा अधिक रंग वाले खीरमोहन की बिक्री पर रोक लगा दी है। साथ ही लोगों से अपील करते हुए कहा है कि वह रंगीन मिठाइयों का सेवन न करें। विभाग की टीम ने पिछले दिनों महावन तहसील क्षेत्र से रंगीन खीरमोहन के नमूने लेकर जांच के लिए खाद्य विश्लेषक की लखनऊ शाखा भेजे थे।
इनमें से चार-पांच नमूनों की रिपोर्ट अनसेफ आई है। लखनऊ की रिपोर्ट में निर्धारित मात्रा से अधिक रंग-प्रतिबंधित रंग पाए जाने के कारण मानव उपभोग के लिए असुरक्षित/हानिकारक घोषित किए गए हैं। इसको गंभीरता से विभाग ने लिया है।
सहायक आयुक्त डॉ. गौरी शंकर ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 की धारा-36 (3) (ड्ढ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनहित में अग्रिम आदेश तक अधिक रंगीन खीरमोहन मिठाई का संपूर्ण जनपद में निर्माण, भंडारण, वितरण और विक्रय को प्रतिबंधित कर दिया है। उन्होंने मिठाई के समस्त विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि वह रंगीन खीरमोहन मिठाई का निर्माण, भंडारण, वितरण व विक्रय न करें।
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इनमें से चार-पांच नमूनों की रिपोर्ट अनसेफ आई है। लखनऊ की रिपोर्ट में निर्धारित मात्रा से अधिक रंग-प्रतिबंधित रंग पाए जाने के कारण मानव उपभोग के लिए असुरक्षित/हानिकारक घोषित किए गए हैं। इसको गंभीरता से विभाग ने लिया है।
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सहायक आयुक्त डॉ. गौरी शंकर ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 की धारा-36 (3) (ड्ढ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनहित में अग्रिम आदेश तक अधिक रंगीन खीरमोहन मिठाई का संपूर्ण जनपद में निर्माण, भंडारण, वितरण और विक्रय को प्रतिबंधित कर दिया है। उन्होंने मिठाई के समस्त विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि वह रंगीन खीरमोहन मिठाई का निर्माण, भंडारण, वितरण व विक्रय न करें।
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