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Archaeological Department appeared in court in Shri Krishna Janmabhoomi-Idgah case and filed Vakalatnama
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श्रीकृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह मामला: अदालत में पेश हुआ पुरातत्व विभाग, दाखिल किया वकालतनामा, अब 15 फरवरी को सुनवाई
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
Published by: भूपेन्द्र सिंह
Updated Mon, 30 Jan 2023 09:03 PM IST
सार
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मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह मामले में पुरातत्व विभाग अदालत में पेश हुआ। इसकी तरफ से वकालतनामा दाखिल किया गया। 30 जनवरी को सुनवाई के बाद कोर्ट ने अब सुनवाई की अगली तारीख 15 फरवरी को दी है।
सुनवाई के बाद कोर्ट से बाहर आते अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह व अन्य
- फोटो : अमर उजाला
मथुरा में ठाकुर केशवराय के श्रीविग्रहों को आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों से बाहर निकालने संबंधी वाद में पुरातत्व विभाग के अधीक्षक ने अदालत में न केवल वकालतनामा लगाया, बल्कि केस से संबंधित कागजात भी मांगे। अदालत में अब इस मामले में 15 फरवरी को सुनवाई होगी।
अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में दावा किया कि औरंगजेब ने मंदिर विध्वंस के बाद ठाकुर केशवराय के विग्रह को आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबा दिया गया है। उन्होंने पुरातत्व विभाग, यूनियन ऑफ इंडिया केंद्रीय सचिव दिल्ली, डायरेक्टर जनरल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, अधीक्षक भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण आगरा मॉल रोड, निदेशक भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण मथुरा म्यूजियम रोड को प्रतिवादी बनाया है।
सोमवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में अधीक्षक भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण आगरा द्वारा अधिवक्ता खरग सिंह छोंकर का वकालतनामा दाखिल किया। अधिवक्ता के माध्यम से केस के कागजात भी मांगे गए हैं। पक्षकार अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि अधिवक्ताओं के नो वर्क के चलते सुनवाई नहीं हो सकी। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 15 फरवरी की तारीख तय की है।
मनीष यादव के वाद में लगी 8 फरवरी
लखनऊ निवासी हिंदूवादी मनीष यादव के श्रीकृष्ण जन्मस्थान-ईदगाह प्रकरण के वाद में अदालत में सुनवाई नहीं हो सकी। अदालत में केस के स्थायित्व को लेकर आदेश 7 नियम 11 पर दोनों पक्ष अपनी-अपनी बहस पूरी कर चुके हैं। अदालत को इस पर अग्रिम कार्रवाई करनी थी लेकिन बार द्वारा शोकावकाश होने के कारण केस में सुनवाई नहीं हो सकी।
श्रीकृष्ण जन्मस्थान की 13.37 एकड़ जमीन पर दावा करते हुए वादकारी मनीष यादव ने ईदगाह को हटाने की मांग दावे में की है। इस मामले में उनके द्वारा ईदगाह की अमीन रिपोर्ट तथा पुरातात्विक सर्वे की मांग अदालत से की है। इससे पूर्व अदालत में केस के स्थायित्व को लेकर आदेश 7 नियम 11 पर सुनवाई पुरी हो चुकी है। अधिवक्ता दीपक देवकीनंदन शर्मा ने बताया कि केस में अब 8 फरवरी को सुनवाई होगी।
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