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Mathura News: माया टीला हादसे के तीनों आरोपियों को नहीं मिली जमानत
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मथुरा। माया टीला हादसे के मुख्य आरोपी सुनील चैन, पप्पू ठेकेदार और कृष्ण शरण अग्रवाल को जिला एवं सत्र न्यायाधीश के यहां से बृहस्पतिवार को जमानत नहीं मिली। कोर्ट ने सुनवाई के लिए 17 जुलाई की तारीख मुकर्रर की है।
एसपी सिटी राजीव कुमार सिंह ने बताया कि 15 जून को थाना गोविंद नगर क्षेत्र के कच्ची सड़क पर स्थित माया टीला की खुदाई के दौरान छह मकान ढह गए थे। दो सगी बहनों समेत तीन लोगों की मौत हुई थी। पुलिस ने सुनील चैन, पप्पू ठेकेदार को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। विवेचना में एक और आरोपी कृष्ण शरण अग्रवाल का नाम सामने आया। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही है, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा रहा है।
इधर, कृष्ण शरण अग्रवाल ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जिला एवं सत्र न्यायाधीश के यहां अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी। कोर्ट ने सुनवाई के लिए तीन जुलाई की तारीख मुकर्रर की। बृहस्पतिवार को मुख्य आरोपी सुनील चैन उर्फ सुनील गुप्ता, पप्पू ठेकेदार तथा कृष्ण शरण अग्रवाल की जमानत अर्जी पर सुनवाई की और आगे की तिथि तय की।
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एसपी सिटी राजीव कुमार सिंह ने बताया कि 15 जून को थाना गोविंद नगर क्षेत्र के कच्ची सड़क पर स्थित माया टीला की खुदाई के दौरान छह मकान ढह गए थे। दो सगी बहनों समेत तीन लोगों की मौत हुई थी। पुलिस ने सुनील चैन, पप्पू ठेकेदार को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। विवेचना में एक और आरोपी कृष्ण शरण अग्रवाल का नाम सामने आया। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही है, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा रहा है।
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इधर, कृष्ण शरण अग्रवाल ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जिला एवं सत्र न्यायाधीश के यहां अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी। कोर्ट ने सुनवाई के लिए तीन जुलाई की तारीख मुकर्रर की। बृहस्पतिवार को मुख्य आरोपी सुनील चैन उर्फ सुनील गुप्ता, पप्पू ठेकेदार तथा कृष्ण शरण अग्रवाल की जमानत अर्जी पर सुनवाई की और आगे की तिथि तय की।
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