{"_id":"654bce54e70829a09c084d8a","slug":"a-3-member-bench-of-the-supreme-court-will-hear-the-janmabhoomi-idgah-case-mathura-news-c-369-1-mt11005-3424-2023-11-08","type":"story","status":"publish","title_hn":"मथुरा: सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ करेगी जन्मभूमि-ईदगाह मामले की सुनवाई","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
मथुरा: सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ करेगी जन्मभूमि-ईदगाह मामले की सुनवाई
Wed, 08 Nov 2023 11:37 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
Published by: अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 08 Nov 2023 11:37 PM IST
सार
श्रीकृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह मामले में अगली सुनवाई 10 नवंबर को होनी है। पहली बार मुस्लिम समुदाय के जस्टिस को शामिल कर पीठ गठित की गई है।
विज्ञापन
श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर।
- फोटो : अमर उजाला।
विस्तार
श्रीकृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह विवाद की सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ करेगी। पीठ में मुस्लिम समुदाय के एक जस्टिस को भी शामिल किया गया है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में ईदगाह पक्ष की ओर से दाखिल एसएलपी पर सुनवाई कर रहा है। इसमें मांग है कि विवाद की सुनवाई जिला कोर्ट में की जाए। इस मामले में अगली सुनवाई 10 नवंबर को होनी है।
श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष एवं अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें नोटिफिकेशन मिला है, जिसके अनुसार 10 नवंबर को होने वाली सुनवाई के लिए जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस अहसान उद्दीन अमानुल्लाह की पीठ गठित की गई है। यह सुनवाई ईदगाह पक्ष की ओर से दाखिल विशेष याचिका पर होगी, जिसमें मांग है कि जन्मभूमि से जुड़े सभी केसों की सुनवाई जिला न्यायालय में हो, जबकि हाईकोर्ट ने इन सभी प्रकरणों को खुद ही सुनने का आदेश दिया है।
हाईकोर्ट के इसी आदेश के खिलाफ ईदगाह पक्ष सुप्रीम कोर्ट गया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट रजिस्ट्रार से इस विवाद से जुड़े सभी वादों की फाइल तलब की थी, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पिछली तिथि पर पेश कर दिया गया था। महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि जन्मभूमि पक्ष भी हाईकोर्ट के फैसले के पक्ष में है। यह बड़ा प्रकरण है। इसकी सुनवाई हाईकोर्ट में ही होनी चाहिए। इस मामले में कैविएट दाखिल की गई है कि, जिसमें मांग रखी है कि हिंदू पक्ष की दलील सुने बिना कोई आदेश पारित न किया जाए। हिंदू पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे कि हाईकोर्ट में सभी मामलों की सुनवाई अलग से बेंच बनाकर की जाए और राम मंदिर की ही तरह दिन-प्रतिदिन सुनवाई की जाए ताकि मामले का शीघ्र निस्तारण हो सके।
विज्ञापन
ये भी पढ़ें - UP: केशव मौर्य का रिश्तेदार हूं, लगवा दूंगा सरकारी नौकरी... पांच लाख लगेंगे; अब पैसे लौटा रहा न मिली नौकरी
विज्ञापन
श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष एवं अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें नोटिफिकेशन मिला है, जिसके अनुसार 10 नवंबर को होने वाली सुनवाई के लिए जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस अहसान उद्दीन अमानुल्लाह की पीठ गठित की गई है। यह सुनवाई ईदगाह पक्ष की ओर से दाखिल विशेष याचिका पर होगी, जिसमें मांग है कि जन्मभूमि से जुड़े सभी केसों की सुनवाई जिला न्यायालय में हो, जबकि हाईकोर्ट ने इन सभी प्रकरणों को खुद ही सुनने का आदेश दिया है।
विज्ञापन
हाईकोर्ट के इसी आदेश के खिलाफ ईदगाह पक्ष सुप्रीम कोर्ट गया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट रजिस्ट्रार से इस विवाद से जुड़े सभी वादों की फाइल तलब की थी, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पिछली तिथि पर पेश कर दिया गया था। महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि जन्मभूमि पक्ष भी हाईकोर्ट के फैसले के पक्ष में है। यह बड़ा प्रकरण है। इसकी सुनवाई हाईकोर्ट में ही होनी चाहिए। इस मामले में कैविएट दाखिल की गई है कि, जिसमें मांग रखी है कि हिंदू पक्ष की दलील सुने बिना कोई आदेश पारित न किया जाए। हिंदू पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे कि हाईकोर्ट में सभी मामलों की सुनवाई अलग से बेंच बनाकर की जाए और राम मंदिर की ही तरह दिन-प्रतिदिन सुनवाई की जाए ताकि मामले का शीघ्र निस्तारण हो सके।
विज्ञापन
ये भी पढ़ें - UP: केशव मौर्य का रिश्तेदार हूं, लगवा दूंगा सरकारी नौकरी... पांच लाख लगेंगे; अब पैसे लौटा रहा न मिली नौकरी