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गैंगरेप के आरोपी को दस साल की सजा
Mathura
Updated Wed, 19 Sep 2012 12:00 PM IST
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मथुरा। गैंगरेप के एक मामले में न्यायालय ने आरोपी को दस साल की सश्रम कारावास तथा एक हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले में एक अन्य आरोपी का मामला किशोर न्याय बोर्ड में विचाराधीन है।
वादी पीड़िता के पति द्वारा थाना राया में दर्ज कराई गई रिपोर्ट में बताया गया कि तीन मार्च 2008 को उसकी पत्नी जब खेत की ओर जा रही थी, तभी उसके पीछे पंजो व उसकी पत्नी कलावती भी गए और आगे चलकर पुत्र हरपाल व संजय मिले। ये लोग पीड़िता को ले गए और गैंगरेप किया। इस मामले में हरपाल की पत्रावलि किशोर न्याय बोर्ड में विचाराधीन है। अपर सत्र न्यायालय-षष्ठ में न्यायधीश राजेंद्र कुमार ने दोनों ही पक्षों को गंभीरता सुना, अधिवक्ताओं ने तर्क रखे, गवाह और सबूत पेश किए। न्यायधीश ने आरोपी संजय को दस साल की सश्रम कारावास तथा एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले की पैरवी सहायक शासकीय अधिवक्ता हुकम सिंह ने की।
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वादी पीड़िता के पति द्वारा थाना राया में दर्ज कराई गई रिपोर्ट में बताया गया कि तीन मार्च 2008 को उसकी पत्नी जब खेत की ओर जा रही थी, तभी उसके पीछे पंजो व उसकी पत्नी कलावती भी गए और आगे चलकर पुत्र हरपाल व संजय मिले। ये लोग पीड़िता को ले गए और गैंगरेप किया। इस मामले में हरपाल की पत्रावलि किशोर न्याय बोर्ड में विचाराधीन है। अपर सत्र न्यायालय-षष्ठ में न्यायधीश राजेंद्र कुमार ने दोनों ही पक्षों को गंभीरता सुना, अधिवक्ताओं ने तर्क रखे, गवाह और सबूत पेश किए। न्यायधीश ने आरोपी संजय को दस साल की सश्रम कारावास तथा एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले की पैरवी सहायक शासकीय अधिवक्ता हुकम सिंह ने की।
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