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Mathura News: 25 वर्ष पहले लूट के मामले में दोषी को 3 वर्ष की कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 06 Dec 2023 12:14 AM IST
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3 years imprisonment to the culprit in the robbery case 25 years ago
मथुरा। शहर कोतवाली क्षेत्र में वर्ष 1998 में लूट की घटना में मंगलवार को एसीजेएम प्रथम सोनिका वर्मा की अदालत ने आरोपी अशोक को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष कैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही 2 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
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एसपीओ विनोद कुमार पांडेय ने बताया कि कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला माधवपुरी में रहने वाले किशन स्वरूप वर्मा के घर पर 27 जून 1998 की दोपहर अज्ञात बदमाशों ने धावा बोलक उनकी पत्नी से हथियारों के बल पर सोने के जेवर आदि लूट लिए थे। महिला द्वारा शोर मचाए जाने पर मोहल्ले के लोग एकत्र हो गए और उन्होंने बदमाशों की घेराबंदी की। एक बदमाश को पकड़ लिया। सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची।
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पकड़े गए लुटेरे के कब्जे से लूट का माल बरामद कर लिया। आरोपी ने अपना नाम अशोक पुत्र नानक चंद्र निवासी झींगुरपुरा, कोतवाली बताया। पुलिस ने अशोक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेजा। विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। अदालत ने साक्ष्यों व गवाही के आधार पर अशोक को दोषी पाते हुए 3 साल कैद की सजा सुनाई है।
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