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नाबालिग से दुष्कर्म में 20 साल की सजा

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 29 Mar 2022 08:06 PM IST
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20 years imprisonment for raping a minor
मथुरा। अपर सत्र न्यायाधीश एवं मथुरा पॉक्सो एक्ट न्यायालय के विशेष न्यायाधीश हरविंदर सिंह ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में अभियुक्त को 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है ।
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थाना मगोर्रा के एक गांव निवासी पीड़िता की मां ने 31 अगस्त 2019 को कराई गई रिपोर्ट में बताया गया था कि गांव का ही युवक रॉकी उसकी पुत्री को 29 अगस्त 2019 को फुसलाकर शादी का झांसा देकर भगा कर ले गया। उसने बेटी को महाराष्ट्र के औरंगाबाद व अन्य स्थानों पर रखा और 2 दिन घुमाने के बाद आगरा स्टेशन छोड़ गया। इसके बाद पीड़िता ने अपने साथ हुए दुष्कर्म की जानकारी परिजनों को दी।
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केस की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट हरविंदर सिंह की अदालत में हुई। पोक्सो एक्ट न्यायालय की स्पेशल डीजीसी अलका उपमन्यु ने बताया कि अदालत ने रॉकी को 20 वर्ष की कारावास की सजा तथा 20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है । अर्थदंड न देने पर एक वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। अर्थदंड की धनराशि पीड़िता को प्रतिकर के रूप में दी जाएगी। अभियुक्त रॉकी को जेल भेज दिया। संवाद
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