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Mathura News: जमीन का बैनामा कराने के बाद नहीं दिए 10 लाख रुपये

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 30 May 2025 12:09 AM IST
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10 lakh rupees were not given after getting the land registered
गोवर्धन (मथुरा)। जमीन का बैनामा कराने के बाद अनुसूचित जाति की पीड़िता को रुपये न देने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में गोवर्धन थाने में तीन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई है। पुलिस ने यह रिपोर्ट स्पेशल जज एससी-एसटी एक्ट की कोर्ट के आदेश पर दर्ज की है और मामले की जांच शुरू कर दी है।
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छाता के लाडपुर निवासी राधा ने बताया कि उनके पिता स्व. मन्नी ने राधाकुंड स्थित जमीन उनके और बड़ी बहन विनय के नाम की थी। दोनों बहनों ने आपसी सहमति से 5 अक्तूबर 2020 को राधाकुंड के राजेंद्र सिंह के नाम 95 लाख रुपये में जमीन का बैनामा किया। बड़ी बहन विनय ने पूरा पैसा ले लिया, लेकिन उसके हिस्से का 10 लाख रुपया शेष रह गया। 10 लाख रुपये के चेक दिए। उन्होंने चेक को बैंक में जमा किया तो चेक बाउंस हो गया।
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जमीन का बैनामा राजेंद्र सिंह के नाम किया था, लेकिन संपूर्ण लेन-देन राधाकुंड के सुरेश जोशी और पैठा निवासी राधावल्लभ से हुआ। जमीन पर सुरेश और राधा बल्लभ प्लाॅटिंग कर रहे हैं। चेक बाउंस होने पर उन्होंने राजेंद्र सिंह को जानकारी दी। उन्होंने एक जनवरी 2025 को रुपये लेने के लिए बुलाया। वह अपने पति दुलीचंद और ससुराल पक्ष के संजय के साथ पहुंचीं। यहां सुरेश जोशी और राधा बल्लभ ने रुपये वापस करने से मना कर दिया।
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इसकी शिकायत 8 जनवरी 2025 एसएसपी से की, लेकिन पुलिस ने कोई संज्ञान नहीं लिया। 15 जनवरी को उन्होंने स्पेशल जज (एससी-एसएसटी एक्ट की कोर्ट) में रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए प्रार्थना पत्र दिया। कोर्ट के आदेश पर गोवर्धन पुलिस ने अब तीनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
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