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हाईकोर्ट ने मांगी जिले में 50 एकड़ जमीन
अमर उजाला ब्यूरो मैनपुरी
Updated Sat, 24 Dec 2016 11:29 PM IST
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हाईकोर्ट
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हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन से 50 एकड़ जमीन मांगी है। इस पर जिला प्रशासन के अधिकारियों ने आगरा रोड, करहल रोड और कुरावली रोड पर शहर से थोड़ी दूरी पर तीन स्थानों को चिह्नित कर प्रस्ताव भेज दिया है। सूत्रों के अनुसार उक्त जमीन पर दीवानी न्यायालय या उसके कर्मचारियों के लिए भवन बनाए जा सकते हैं।
पिछले दिनों हाईकोर्ट से जिला प्रशासन के लिए एक पत्र आया था। इसमें डीएम से जिले में 50 एकड़ जमीन अधिग्रहण के लिए चिह्नित कर उसका प्रस्ताव बनाकर भेजने के लिए कहा गया था। इसके बाद जिला प्रशासन ने शहर में तीन स्थानों पर 50 एकड़ जमीन चिह्नित कर उसका प्रस्ताव बनाकर भेज दिया है। इसमें एक जमीन आगरा रोड पर औड़ण्य मंडल के पास। दूसरी करहल रोड पर और तीसरी जमीन कुरावली रोड पर है। इन सभी स्थानों पर एक साथ 50 एकड़ जमीन उपलब्ध है। इस संबंध में जब डीएम सीपी सिंह से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट से पत्र आया था कि जिले में 50 एकड़ जमीन एक साथ चाहिए। उक्त जमीन चिह्नित कर बताएं। इसके बाद शहर में तीन स्थानों पर जमीन चिह्नित कर रिपोर्ट भेज दी गई है। इस जमीन के उपयोग के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। हालांकि सूत्रों के अनुसार उक्त जमीन पर दीवानी न्यायालय या फिर उसके स्टाफ के लिए भवन बनाए जा सकते हैं।
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पिछले दिनों हाईकोर्ट से जिला प्रशासन के लिए एक पत्र आया था। इसमें डीएम से जिले में 50 एकड़ जमीन अधिग्रहण के लिए चिह्नित कर उसका प्रस्ताव बनाकर भेजने के लिए कहा गया था। इसके बाद जिला प्रशासन ने शहर में तीन स्थानों पर 50 एकड़ जमीन चिह्नित कर उसका प्रस्ताव बनाकर भेज दिया है। इसमें एक जमीन आगरा रोड पर औड़ण्य मंडल के पास। दूसरी करहल रोड पर और तीसरी जमीन कुरावली रोड पर है। इन सभी स्थानों पर एक साथ 50 एकड़ जमीन उपलब्ध है। इस संबंध में जब डीएम सीपी सिंह से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट से पत्र आया था कि जिले में 50 एकड़ जमीन एक साथ चाहिए। उक्त जमीन चिह्नित कर बताएं। इसके बाद शहर में तीन स्थानों पर जमीन चिह्नित कर रिपोर्ट भेज दी गई है। इस जमीन के उपयोग के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। हालांकि सूत्रों के अनुसार उक्त जमीन पर दीवानी न्यायालय या फिर उसके स्टाफ के लिए भवन बनाए जा सकते हैं।
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