{"_id":"57c86a124f1c1b5a212cb56a","slug":"thanadhyksh-shikohabad-absconding-bailable-warrant","type":"story","status":"publish","title_hn":"थानाध्यक्ष शिकोहाबाद फरार घोषित, गैर जमानती वारंट जारी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
थानाध्यक्ष शिकोहाबाद फरार घोषित, गैर जमानती वारंट जारी
अमर उजाला ब्यूरो, मैनपुरी
Updated Thu, 01 Sep 2016 11:19 PM IST
विज्ञापन
police
- फोटो : Bureau
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
हत्या के एक मामले में गवाही के लिए सम्मन तामील होने के बाद भी न आना थानाध्यक्ष शिकोहाबाद को मंहगा पड़ा है। अपर जिला जज प्रथम गुरुप्रीत सिंह बाबा ने उन्हें फरार घोषित करके गैर जमानती वारंट जारी कर दिए हैं। मामले की सुनवाई के लिए 15 सितंबर की तारीख तय कर दी है।
अपर जिला जज प्रथम गुरुप्रीत सिंह बाबा की कोर्ट में राज्य बनाम अखिलेश का मुकदमा वर्ष 2012 से चल रहा है। थाना किशनी क्षेत्र में एक हत्या के मामले में तत्कालीन एसओजी तथा कुसमरा चौकी प्रभारी रहे प्रवेश कुमार गवाह हैं। वर्तमान में वह थानाध्यक्ष शिकोहाबाद हैं। मुकदमे की सुनवाई के दौरान प्रवेश कुमार को गवाही देने के लिए सम्मन भेजे गए थे। प्रवेश कुमार ने सम्मन तामील भी कर लिए मगर गवाही देनेे के लिए कोर्ट में नहीं आए। सुनवाई के दौरान गवाह के कोर्ट में नहीं आने पर अपर जिला जज ने उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया था। उन्होंने नोटिस का न तो जवाब भेजा और न ही कोर्ट में उपस्थित हुए। जज ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए उनको फरार घोषित करके गैर जमानती वारंट जारी कर दिए हैं। सीओ स्तर के अधिकारी के माध्यम से प्रवेश कुमार को 15 सितंबर को कोर्ट में हाजिर कराने के आदेश दिए हैं।
विज्ञापन
अपर जिला जज प्रथम गुरुप्रीत सिंह बाबा की कोर्ट में राज्य बनाम अखिलेश का मुकदमा वर्ष 2012 से चल रहा है। थाना किशनी क्षेत्र में एक हत्या के मामले में तत्कालीन एसओजी तथा कुसमरा चौकी प्रभारी रहे प्रवेश कुमार गवाह हैं। वर्तमान में वह थानाध्यक्ष शिकोहाबाद हैं। मुकदमे की सुनवाई के दौरान प्रवेश कुमार को गवाही देने के लिए सम्मन भेजे गए थे। प्रवेश कुमार ने सम्मन तामील भी कर लिए मगर गवाही देनेे के लिए कोर्ट में नहीं आए। सुनवाई के दौरान गवाह के कोर्ट में नहीं आने पर अपर जिला जज ने उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया था। उन्होंने नोटिस का न तो जवाब भेजा और न ही कोर्ट में उपस्थित हुए। जज ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए उनको फरार घोषित करके गैर जमानती वारंट जारी कर दिए हैं। सीओ स्तर के अधिकारी के माध्यम से प्रवेश कुमार को 15 सितंबर को कोर्ट में हाजिर कराने के आदेश दिए हैं।
विज्ञापन