फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mainpuri News ›   OTS benefit taken in 1103 power theft cases, Rs 2.38 crore recovered

Mainpuri News: 1103 विद्युत चोरी प्रकरण में लिया ओटीएस का लाभ, 2.38 करोड़ वसूले

Tue, 06 Jan 2026 11:27 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी Updated Tue, 06 Jan 2026 11:27 PM IST
विज्ञापन
OTS benefit taken in 1103 power theft cases, Rs 2.38 crore recovered
मैनपुरी। विद्युत निगम की बिजली बिल राहत योजना में इस बार बिजली चोरी प्रकरणों में भी छूट का लाभ दिया जा रहा है। योजना का पहला चरण समाप्त होने के बाद सिर्फ 1103 विद्युत चोरी प्रकरण के मामले में छूट का लाभ उठाया है। उपभोक्ताओं ने 2 करोड़ 38 लाख रुपये जुर्माना जमा कर विद्युत चोरी केस से मुक्ति पाई है।
विज्ञापन

योजना प्रगति निराशजनक होने पर अधीक्षण अभियंता मुकेश कुमार ने सभी एक्सईएन के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि सभी एक्सईएन, एसडीओ और जेई फील्ड में निकलकर विद्युत चोरी प्रकरण वाले उपभोक्ताओं से मिलकर मिलने वाले लाभ के बारे में जानकारी दें और योजना का उठाने हेतु प्रेरित करें। योजना के पहले चरण में विद्युत चोरी के प्रकरणों के जुर्माने में 50 प्रतिशत, दूसरे चरण में 45 प्रतिशत और तृतीय चरण में 40 प्रतिशत छूट का प्रावधान है। जनपद में 9456 विद्युत चोरी के प्रकरण लंबित है, जिन पर 119 करोड़ रुपये का जुर्माना बकाया है।
विज्ञापन






खंड वाइज विद्युत चोरी के लंबित केस और जुर्माना
खंड प्रथम -1236 प्रकरण -77 करोड़ जुर्माना
खंड द्वितीय -3646 प्रकरण -18 करोड़ 78 लाख जुर्माना
खंड तृतीय -4574 प्रकरण 23 करोड़ 12 लाख जुर्माना



अब तक खंड वाइज विद्युत चोरी प्रकरण में ओटीएस का लाभ उठाने वालों की संख्या
खंड प्रथम -201 पंजीकरण -48 लाख जुर्माना जमा
खंड द्वितीय -492 पंजीकरण -94 लाख जुर्माना जमा
खंड तृतीय -410 पंजीकरण -96 लाख जुर्माना जमा
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed