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Mainpuri News: बाइक लूट में दो लुटेरों को सात-सात साल की सजा

Sun, 17 May 2026 01:53 AM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Sun, 17 May 2026 01:53 AM IST
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mainpuri news bike loot sever year prision
मैनपुरी। थाना कुर्रा क्षेत्र में 25 साल पहले एक युवक से मारपीट कर बाइक लूटने वाले दो लुटेरों को सात-सात साल की सजा सुनाई गई है। उन पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। स्पेशल जज डकैती जयप्रकाश ने दोनों को सजा सुनाने के बाद हिरासत में लेकर जेल भेजा है।
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थाना करहल के गांव भूरेपुर के रहने वाले अनार सिंह 12 जनवरी 2001 की रात आठ बजे बाइक से जनवेद निवासी नगला देवजीत के साथ नगला दूंदे से अपने मामा की तेरहवीं में शामिल होकर गांव जा रहे थे। नगला सदा के पास दो लुटेरों ने उनको रोककर मारपीट कर बाइक लूट ली। तमंचे से धमकाते हुए बाइक लेकर भाग गए। 13 जनवरी को अनार सिंह ने थाना कुर्रा में रिपोर्ट लिखा दी।
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पुलिस ने जांच करने के बाद सर्वेश कुमार निवासी बरुआनदी थाना किशनी, ब्रजेश कुमार निवासी अंबरपुर थाना कुर्रा केे खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में भेज दी। मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज डकैती जयप्रकाश के न्यायालय में हुई। अभियोजन पक्ष ने गवाहों की गवाही न्यायालय में कराई। गवाही के आधार पर दोनों को बाइक लूटने का दोषी पाया गया। स्पेशल जज डकैती ने दोनों को सात-सात साल की सजा सुनाई गई है। उन पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
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पीड़ित को मिलेगी आधी धनराशि : स्पेशल जज डकैती ने आदेश में लिखा है कि बाइक लुटेरों से वसूली जाने वाली जुर्माने की धनराशि में से आधी धनराशि बाइक मालिक को दी जाएगी। इस प्रकार पीड़ित को 30 हजार रुपये जुर्माना वसूल होेने पर दिए जाएंगे।
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