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Mainpuri News: अपात्र को प्रधानमंत्री आवास दिलाने में लेखपाल दोषी
Sun, 12 Jul 2026 11:55 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी
Updated Sun, 12 Jul 2026 11:55 PM IST
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किशनी। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 में अनियमितता का मामला सामने आने पर कार्रवाई की गई है। अपात्र लाभार्थी को योजना का लाभ दिए जाने पर जहां लाभार्थी से एक लाख रुपये की रिकवरी की प्रक्रिया शुरू हुई है। प्रारंभिक जांच में लापरवाही पाए जाने पर तत्कालीन क्षेत्रीय लेखपाल के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है।
आशा देवी निवासी सदर बाजार, कन्या प्राइमरी पाठशाला के निकट किशनी ने आईजीआरएस पोर्टल पर शिकायत की थी। आरोप लगाया था कि सुनीता को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी 2.0) का लाभ नियमों के खिलाफ दिया गया। उप जिलाधिकारी (न्यायिक) किशनी संध्या शर्मा से जांच कराई गई। जांच में पाया गया कि लाभार्थी सुनीता प्रधानमंत्री आवास योजना की पात्रता की श्रेणी में नहीं आती हैं। जांच रिपोर्ट के आधार पर डूडा (जिला नगरीय विकास अभिकरण) ने लाभार्थी के विरुद्ध योजना के तहत मिले एक लाख रुपये की धनराशि की रिकवरी के लिए नोटिस जारी कर दिया है।
तत्कालीन क्षेत्रीय लेखपाल वीरेंद्र कठेरिया की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के आधार पर ही लाभार्थी को पात्र घोषित किया गया था। इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए उप जिलाधिकारी किशनी ने लेखपाल को कारण बताओ नोटिस जारी किया। नोटिस में कहा गया कि गलत जांच आख्या के कारण अपात्र व्यक्ति को योजना का लाभ मिला। इसके बाद उप जिलाधिकारी किशनी ने 4 जुलाई को उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली के प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से लेखपाल वीरेंद्र कठेरिया के खिलाफ विभागीय कार्रवाई प्रारंभ करने के आदेश जारी कर दिए हैं। पत्र भेजकर शिकायतकर्ता को बताया गया कि उनकी शिकायत सही पाए जाने पर अपात्र लाभार्थी से सरकारी धन की वसूली की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। संबंधित लेखपाल के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई संचालित की जा रही है।
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आशा देवी निवासी सदर बाजार, कन्या प्राइमरी पाठशाला के निकट किशनी ने आईजीआरएस पोर्टल पर शिकायत की थी। आरोप लगाया था कि सुनीता को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी 2.0) का लाभ नियमों के खिलाफ दिया गया। उप जिलाधिकारी (न्यायिक) किशनी संध्या शर्मा से जांच कराई गई। जांच में पाया गया कि लाभार्थी सुनीता प्रधानमंत्री आवास योजना की पात्रता की श्रेणी में नहीं आती हैं। जांच रिपोर्ट के आधार पर डूडा (जिला नगरीय विकास अभिकरण) ने लाभार्थी के विरुद्ध योजना के तहत मिले एक लाख रुपये की धनराशि की रिकवरी के लिए नोटिस जारी कर दिया है।
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तत्कालीन क्षेत्रीय लेखपाल वीरेंद्र कठेरिया की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के आधार पर ही लाभार्थी को पात्र घोषित किया गया था। इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए उप जिलाधिकारी किशनी ने लेखपाल को कारण बताओ नोटिस जारी किया। नोटिस में कहा गया कि गलत जांच आख्या के कारण अपात्र व्यक्ति को योजना का लाभ मिला। इसके बाद उप जिलाधिकारी किशनी ने 4 जुलाई को उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली के प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से लेखपाल वीरेंद्र कठेरिया के खिलाफ विभागीय कार्रवाई प्रारंभ करने के आदेश जारी कर दिए हैं। पत्र भेजकर शिकायतकर्ता को बताया गया कि उनकी शिकायत सही पाए जाने पर अपात्र लाभार्थी से सरकारी धन की वसूली की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। संबंधित लेखपाल के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई संचालित की जा रही है।
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