फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mainpuri News ›   Four years' imprisonment for attempting to rob a recovery team

Mainpuri News: वसूली टीम से लूट की कोशिश पर चार साल की सजा

Thu, 14 May 2026 11:52 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी Updated Thu, 14 May 2026 11:52 PM IST
विज्ञापन
Four years' imprisonment for attempting to rob a recovery team
मैनपुरी। थाना बेवर क्षेत्र में 26 साल पहले वसूली टीम से मारपीट कर लूट की कोशिश करने वाले तीन लोग दोषी पाए गए हैं। स्पेशल जज डकैती जयप्रकाश ने उनको चार-चार साल की सजा सुनाई है। उन पर सात-सात हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। आरोपियों से जुर्माने की धनराशि वसूल होने पर राजकीय कोष में जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं।
विज्ञापन

क्षेत्रीय सहकारी समिति अरम सराय की एक टीम समिति का बकाया वसूल करने के लिए 26 मई 2000 को थाना बेवर के ग्राम भूड़ाहार मानपुर हरी गई थी। गांव के चौकीदार नत्थूलाल पर समिति का 11525 रुपये तथा रामनाथ पर 6760 रुपये बकाया था। टीम के सदस्यों ने जब बकाया वसूल करने के लिए उनसे कहा तो विवाद होने लगा। इसी बीच नत्थूलाल, नवल किशोर, राजवीर उर्फ पप्पू, कमलेश तथा रामनाथ ने टीम के सदस्यों से मारपीट शुरू कर दी। आरोप था कि उन्होंने टीम के सदस्यों से वसूली की धनराशि लूटने की कोशिश भी की।
विज्ञापन

टीम के सदस्य विश्वनाथ ने पांचों लोगों के खिलाफ थाना बेवर में रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस ने जांच करने के बाद सभी के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई के लिए चार्जशीट न्यायालय में भेज दी। मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज डकैती जयप्रकाश के न्यायालय में हुई। अभियोजन पक्ष ने वादी सहित चार गवाहों की गवाही न्यायालय में कराई। गवाही के आधार पर नवल किशोर, राजवीर उर्फ पप्पू, कमलेश को सरकारी कार्य में बाधा डालकर लूट का प्रयास करने का दोषी पाया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

स्पेशल जज डकैती ने नवल किशोर, राजवीर उर्फ पप्पू, कमलेश को चार-चार साल की सजा सुनाई है। उन पर सात-सात हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। रामनाथ की मुकदमे की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो गई। स्पेशल जज ने आदेश में लिखा है कि आरोपियों से जुर्माने की धनराशि वसूल होेने पर राजकीय कोष में जमा कराई जाए।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed