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Mainpuri: हत्या करके राइफल लूटने वाले दोषियों को आजीवन कारावास, घर में घुसकर वारदात को दिया था अंजाम
Fri, 05 Jul 2024 06:41 PM IST
भूपेन्द्र सिंह
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी
Published by: भूपेन्द्र सिंह
Updated Fri, 05 Jul 2024 06:41 PM IST
सार
मैनपुरी में हत्या करके राइफल लूटने वाले दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। घर में घुसकर वारदात को अंजाम दिया था।
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कोर्ट फैसला
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में 29 साल पहले वृद्ध की हत्या करके लाइसेंसी रायफल लूटने वाले दो लोगों को स्पेशल जज डकैती इंदिरा सिंह ने आजीवन करावास की सजा सुनाई है। उन पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। सजा सुनाने के बाद दोनों को हिरासत में लेकर जेल भेजा गया है।
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घटना बेवर थाना क्षेत्र के भारतपुर गांव की है। गांव निवासी नरेंद्र सिंह के घर में घुसकर 15 अगस्त 1995 की शाम सात बजे फायरिंग करके हत्या करने के बाद लाइसेंसी रायफल लूटी गई थी। फायरिंग में गांव के लाखन सिंह, बाबूसिंह, यतेंद्र सिंह घायल हुए थे।
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मृतक के भतीजे उमेंद्र सिंह ने गांव के ही राजेश उर्फ कल्लू, ललोरी पंडित निवासी नंदुलिया थाना बेवर, संतोष निवासी हमीरुपुर थाना विशुनगढ़ जिला कन्नौज के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच के बाद तीनों के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई के लिए चार्जशीट न्यायालय में भेजी थी। मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज डकैती इंदिरा सिंह की कोर्ट में हुई।
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अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक सहित गवाहों ने कोर्ट में गवाही दी। गवाही के आधार पर राजेश और ललोरी पंडित को हत्या करने, लाइसेंसी रायफल लूटने, जानलेवा हमला करने का दोषी पाया गया। स्पेशल जज डकैती इंदिरा सिंह ने आजीवन करावास की सजा सुनाई है। उन पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। सजा सुनाने के बाद दोनों को हिरासत में लेकर जेल भेजा गया है।