{"_id":"670e6d2d2cc6ec4bde0c2cb9","slug":"court-sentenced-to-life-imprisonment-guilty-in-mainpuri-who-shot-and-killed-youth-2024-10-15","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"UP News: हत्यारे को आजीवन कारावास की सजा, खेत में युवक को मारी थी गोली; छह वर्ष बाद आया फैसला","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
UP News: हत्यारे को आजीवन कारावास की सजा, खेत में युवक को मारी थी गोली; छह वर्ष बाद आया फैसला
Tue, 15 Oct 2024 06:55 PM IST
भूपेन्द्र सिंह
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी
Published by: भूपेन्द्र सिंह
Updated Tue, 15 Oct 2024 06:55 PM IST
सार
हत्यारे को आजीवन कारावास की सजा, खेत में युवक को मारी थी गोली; छह वर्ष बाद आया फैसला
विज्ञापन
कोर्ट का फैसला।
- फोटो : ANI
विस्तार
उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में युवक की हत्या करने वाले गांव के ही रनवीर सिंह को अपर जिला जज चतुर्थ जहेंद्र पाल सिंह ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सजा सुनाने के बाद उसको हिरासत में लेकर जेल भेजा गया है। दोषी ने छह साल पहले खेत में युवक को गोली मार दी थी।
विज्ञापन
मामला दन्नाहार थाना क्षेत्र के केशोपुर गांव का है। गांव निवासी विमलेश कुमार की 10 जुलाई 2018 को दोपहर लगभग दो बजे खेत में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जमीन पर कब्जे को लेकर विवाद चल रहा था। इसी को लेकर विमलेश की हत्या कर दी गई।
विज्ञापन
इसके बाद उसके भाई कमलेश कुमार ने गांव के ही रनवीर सिंह सहित उनके भाई जयदेव, रामनिवास के अलावा उनके परिवार के ही अनिल उर्फ पिंटू, अरुण कुमार सहित गांव के ही आशीष और अरविंद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस ने जांच करने के बाद मुकदमे की सुनवाई करने के लिए चार्जशीट न्यायालय में भेज दी।
विज्ञापन
मुकदमे की सुनवाई अपर जिला जज चतुर्थ जहेंद्र पाल सिंह की कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक सहित गवाहों ने कोर्ट में गवाही दी। गवाही के आधार पर केवल रनवीर सिंह को विमलेश की हत्या करने का दोषी पाया गया। अपर जिला जज चतुर्थ जहेंद्र पाल सिंह ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 20000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सजा सुनाने के बाद उसको हिरासत में लेकर जेल भेजा गया है।