फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mainpuri News ›   court sentenced to five years of imprisonment to guilty  in Mainpuri who attacked woman by entering her house

Mainpuri: 26 वर्ष तक लड़ा मुकदमा, पांच वर्ष की सुनाई गई सजा; घर में घुसकर महिला पर किया था हमला

Sat, 15 Jun 2024 07:18 PM IST
भूपेन्द्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी Published by: भूपेन्द्र सिंह Updated Sat, 15 Jun 2024 07:18 PM IST
सार

महिला ने 26 वर्ष तक मुकदमा लड़ा। अब कोर्ट ने दोषी को पांच वर्ष की सजा सुनाई है। दोषी ने महिला के घर में घुसकर हमला किया था। 

विज्ञापन
court sentenced to five years of imprisonment to guilty  in Mainpuri who attacked woman by entering her house
कोर्ट (प्रतीकात्मक फोटो) - फोटो : एएनआई

विस्तार

उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में 26 साल पहले घर में घुसकर महिला पर हमला करने वाले को एफटीसी द्वितीय के जज भूलेराम ने पांच साल की सजा सुनाई है। उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सजा सुनाने के बाद उसको अदालत से हिरासत में लेकर जेल भेजा गया है।

विज्ञापन


मामला करहल थाना क्षेत्र के मोहब्बतपुर लभौआ गांव का है। यहां की रहने वाली पुष्पादेवी पर 16 मई 1998 को घर में घुसकर गांव के ही राजकुमार, अशोक, राजेश, लज्जाराम, दागश्री ने हमला किया था। उसको गंभीर चोटें आई थी। घटना की रिपोर्ट पुष्पा के भाई सुधीर ने दर्ज कराई। पुलिस ने जांच करने के बाद राजेश और राजकुमार के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में भेज दी। अशोक, लज्जाराम, दागश्री को दोषी नहीं पाकर उनके नाम निकाल दिए।
विज्ञापन


मुकदमे की सुनवाई एफटीसी द्वितीय के जज भूलेराम के न्यायालय में की गई। अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक, घायल सहित गवाहों ने कोर्ट में गवाही दी। गवाही के आधार पर राजकुमर को घर में घुसकर पुष्पादेवी पर हमला करने का दोषी पाया गया। राजकुमार को एफटीसी द्वितीय के जज भूलेराम ने पांच साल की सजा सुनाई है। उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

विज्ञापन
विज्ञापन

मुकदमे की सुनवाई के दौरान हुई मौत

पुलिस ने घर में घुसकर हमला करने के आरोप में गांव के राजेश कुमार के खिलाफ भी चार्जशीट भेजी। राजेश ने अदालत में हाजिर होकर अपनी जमानत करा ली। मुकदमे की सुनवाई के दौरान उसकी मौत हो गई। राजेश की मृत्यु होने की पुलिस द्वारा दी गई रिपोर्ट के बाद उसके खिलाफ चल रही मुकदमे की सुनवाई बंद कर दी गई।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed