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UP: दरोगा की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास; घर पर चढ़कर मारी थी गोली; मामूली कहासुनी के बाद चली थी गोलियां
Thu, 22 Feb 2024 08:55 AM IST
भूपेन्द्र सिंह
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी
Published by: भूपेन्द्र सिंह
Updated Thu, 22 Feb 2024 08:55 AM IST
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Court Room
- फोटो : Social Media
उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में दरोगा की हत्या के मामले में बुधवार को फैसला आ गया। कोर्ट ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामूली कहासुनी के बाद हुई फायरिंग में गोली लगने से दरोगा की मौत हो गई थी। मुकदमे की सुनवाई के बाद जिला जज सुधीर कुमार ने अभियुक्त को दोषी पाया। आजीवन कारावास के साथ 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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घटना भोगांव थाना क्षेत्र के गैंती गांव की है। गांव निवासी राधाकृष्ण यादव फर्रुखाबाद जिले में पुलिस विभाग में दरोगा के पद पर तैनात थे। वह 28 अप्रैल 2020 को अपनी पत्नी अनीतादेवी के साथ गांव में अपने घर के बाहर बैठे थे। उसी समय गांव के कश्मीर सिंह, अंकित यादव, हरदेव यादव, मंजीत यादव, गोविंद यादव उनके घर पहुंचे।
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