फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mainpuri News ›   court imposed fine of one lakh for check bounce In Mainpuri

UP: एक लाख का चेक हुआ बाउंस, कोर्ट ने एक लाख लगा दिया जुर्माना; अब चुकाने होंगे दो लाख

Sat, 17 Feb 2024 08:00 PM IST
भूपेन्द्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी Published by: भूपेन्द्र सिंह Updated Sat, 17 Feb 2024 08:00 PM IST
सार

मैनपुरी में एक लाख का चेक बाउंस हुआ तो कोर्ट ने एक लाख का जुर्माना लगा दिया। अब दो लाख चुकाने होंगे। सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया। 

विज्ञापन
court imposed fine of one lakh for check bounce In Mainpuri
चेक बाउंस - फोटो : प्रतीकात्मक

विस्तार

उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में मकान खरीदने के लिए दिया गया एक लाख रुपये का एक चेक बाउंस हो गया। मामले में आढ़तिया को न्यायालय में दोषी पाया गया है। स्पेशल जुडीशियल मजिस्ट्रेट राजाराम भारती ने चेक बाउंस के पीड़ित किसान को दो लाख रुपये देने का आदेश आढ़तिया को दिया है।

विज्ञापन


शहर के मोहल्ला चौथियाना निवासी मुकुंद पाठक को एक मकान खरीदने के लिए रवि कुमार गुप्ता निवासी पत्थर मंडी देवी रोड ने एक लाख रुपये का चेक 7 जनवरी 2019 को दिया था। उसने जब अपने खाते में चेक जमा किया तो खाते में रुपया नहीं होने के कारण चेक बाउंस हो गया। मुकुंद पाठक ने रवि कुमार गुप्ता जब शिकायत की तो उसने न तो रुपया दिया और न ही कोई संतोषजनक जवाब दिया।

विज्ञापन

चेक बाउंस होने पर मिला दोषी

पीड़ित मुकुंद ने चेक का रुपये दिलाने के लिए न्यायालय में मुकदमा दायर किया। मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जुडीशियल मजिस्ट्रेट राजाराम भारती के न्यायालय में हुई। पीड़ित का पक्ष सुनने के बाद स्पेशल जुडीशियल मजिस्ट्रेट ने एक लाख रुपये का चेक बाउंस होने पर चेक देने वाले को दोषी पाया है। पीड़ित को दो लाख रुपये देने का आदेश रवि गुप्ता को दिया है। रवि गुप्ता को एक साल की सजा भी भुगतनी होगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

प्राधिकरण में जमा होंगे पांच हजार

स्पेशल जुडीशियल मजिस्ट्रेट राजाराम भारती ने पीड़ित को दो लाख रुपये देने का आदेश दिया है। आदेश में लिखा है कि रवि गुप्ता द्वारा दो लाख रुपये न्यायालय में जमा किया जाएगा। जमा की जाने वाली धनराशि में से पांच हजार रुपया जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में जमा किए जाएंगे। पीड़ित को 1.95 लाख रुपये ही मिलेंगे।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed