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हाईकोर्ट के आदेश के बाद चिह्नित होंगे अवैध धर्मस्थल
मैनपुरी। अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 05 Oct 2016 11:47 PM IST
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हाईकोर्ट के आदेश के बाद चिह्नित होंगे अवैध धर्मस्थल
- फोटो : अमर उजाला
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हाईकोर्ट के निर्देश और मुख्य सचिव के आदेश के बाद अब सड़क किनारे बने धर्मस्थल पर ध्वस्तीकरण का खतरा मंडराने लगा है। हालांकि जिले में पूर्व में कई बार सड़कों के चौड़ीकरण के दौरान बड़ी संख्या में निजी भवनों को तोड़ा गया लेकिन धार्मिक स्थल फिर भी बच गए।
जिले भर में बड़ी संख्या में सड़कों के किनारे धर्मस्थल बने हुए हैं। चाहे फिर वह आगरा रोड हो, कचहरी रोड हो, आश्रम रोड हो या फिर कोई अन्य मार्ग हो। सभी स्थानों पर धर्मस्थलों का निर्माण हो चुका है। रेलवे स्टेशन और करहल रोड स्थित दो मंदिरों को जरूर विस्थापित किया गया था। अब हाईकोर्ट के निर्देश और मुख्य सचिव ने आदेश जारी किए हैं तो उक्त धर्मस्थलों पर ध्वस्तीकरण की तलवार लटने लगी है। हालांकि कार्रवाई के दौरान स्थानीय लोगों के कड़े विरोध का सामना अधिकारियों को करना पड़ सकता है। इस संबंध में डीएम सीपी सिंह का कहना है कि मुख्य सचिव के निर्देश पर ऐसे धर्मस्थलों को चिह्नित करने की कार्रवाई की जाएगी जो अतिक्रमण कर सड़क किनारे बनाए गए हैं। इसके बाद स्थानीय लोगों को विश्वास में लेने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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जिले भर में बड़ी संख्या में सड़कों के किनारे धर्मस्थल बने हुए हैं। चाहे फिर वह आगरा रोड हो, कचहरी रोड हो, आश्रम रोड हो या फिर कोई अन्य मार्ग हो। सभी स्थानों पर धर्मस्थलों का निर्माण हो चुका है। रेलवे स्टेशन और करहल रोड स्थित दो मंदिरों को जरूर विस्थापित किया गया था। अब हाईकोर्ट के निर्देश और मुख्य सचिव ने आदेश जारी किए हैं तो उक्त धर्मस्थलों पर ध्वस्तीकरण की तलवार लटने लगी है। हालांकि कार्रवाई के दौरान स्थानीय लोगों के कड़े विरोध का सामना अधिकारियों को करना पड़ सकता है। इस संबंध में डीएम सीपी सिंह का कहना है कि मुख्य सचिव के निर्देश पर ऐसे धर्मस्थलों को चिह्नित करने की कार्रवाई की जाएगी जो अतिक्रमण कर सड़क किनारे बनाए गए हैं। इसके बाद स्थानीय लोगों को विश्वास में लेने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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