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UP: जमीनी विवाद में महिला को उतारा था माैत के घाट, गोली मारकर की थी हत्या; आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

Wed, 06 May 2026 05:51 PM IST
Arun Parashar संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी Published by: Arun Parashar Updated Wed, 06 May 2026 05:51 PM IST
सार

कोर्ट ने आरोपी को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उस पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर एक वर्ष का और कारावास भुगतने का निर्णय सुनाया। अपराध साबित नहीं होने पर चार को बरी कर दिया है।

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Accused gets life imprisonment for murdering woman
कोर्ट - फोटो : ANI

विस्तार

मैनपुरी के थाना भोगांव क्षेत्र के गांव रामनगर में जमीन के विवाद में महिला की गोली मार कर हत्या करने वाले पर दोष सिद्ध हो गया है। अपर जिला जज बिष्णु कुमार मिश्रा ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाकर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अपराध साबित नहीं होने पर चार को दोषमुक्त कर दिया गया।
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भोगांव क्षेत्र के गांव रामनगर के रहने वाले कैलाश सिंह का गांव के रहने वाले सर्वेश आदि से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। 23 अक्तूबर 2023 को सर्वेश ने कैलाश की पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में सर्वेश के अलावा बेटे आकाश, आदर्श उर्फ आशु व उमाचरन, रामप्रकाश को भी आरोपी बनाया गया था। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करने के बाद जांच की और चार्जशीट न्यायालय में भेज दी।
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मामले से जुड़े गवाहों के न्यायालय में बयान कराए गए। अपर जिला जज बिष्णु कुमार मिश्रा ने सर्वेश को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उस पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर एक वर्ष का और कारावास भुगतने का निर्णय सुनाया। अपराध साबित नहीं होने पर आकाश, आदर्श उर्फ आशु, उमाचरन, रामप्रकाश को बरी कर दिया है।

तमंचा रखने पर दो साल की सजा
पुलिस ने सर्वेश की निशानदेही पर हत्या में प्रयोग किया गया तमंचा बरामद किया था। तमंचा रखने का मुकदमा अलग से चला। अपराध साबित होने पर अपर जिला जज बिष्णु कुमार मिश्रा ने सर्वेश को दो साल की सजा सुनाई है। उस पर दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।


 
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