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पटरी दुकानदारों को एक वर्ष की अवधि के लिए मिलेगा 10 हजार का ऋण
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महोबा। डीएम एके तिवारी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट में गुरुवार को पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक हुई। डीएम ने सभी ईओ, पीओ डूडा व एलडीएम को निर्देश दिए कि इस योजना के पात्र पटरी विक्रेताओं को शीघ्र लाभान्वित करें।
डीएम ने बताया कि कोरोना व लॉकडाउन के चलते शहरी पटरी विक्रेताओं के व्यापार पर खासा प्रभाव पड़ा। इसको लेकर पटरी विक्रेताओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनके द्वारा अपना कार्य शुरू करने के लिए भारत सरकार द्वारा आर्थिक पैकेज के रूप में आसान ऋण सुविधा देने के लिए पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना की शुरुआत की गई है। योजना के तहत पात्र पटरी विक्रेताओं को 10 हजार रुपये तक का अनुदान आधारित ऋण पर उपलब्ध कराया जाएगा। यह योजना नियमित धन वापसी पर आधारित है और डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहित करती है।
डीएम ने कहा कि यह योजना सभी नगर निकायों में संचालित होगी। इस योजना के लाभ के लिए ऐसे पटरी विक्रेता पात्र होंगे, जिनके द्वारा 24 मार्च से पूर्व विक्रय की गतिविधियां की जाती रही हैं और जिनको नगर निकाय के द्वारा विक्रय प्रमाणपत्र व पहचान पत्र मिले हैं। इस ऋण के लिए कोई कोलेट्रल नहीं लिया जाएगा और समय पर या जल्द ऋण वापसी करने पर विक्रेता दोबारा ऋण के पात्र होंगे। योजना में ऋण प्राप्त करने वाले विक्रेता 7 प्रतिशत की दर पर ब्याज सब्सिडी के पात्र होंगे। बैठक में प्रभारी अधिकारी नगर निकाय पूनम निगम, एलडीएम अनूप यादव, एलबीए रमारतन वर्मा समेत सभी अधिशासी अधिकारी मौजूद रहे।
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डीएम ने बताया कि कोरोना व लॉकडाउन के चलते शहरी पटरी विक्रेताओं के व्यापार पर खासा प्रभाव पड़ा। इसको लेकर पटरी विक्रेताओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनके द्वारा अपना कार्य शुरू करने के लिए भारत सरकार द्वारा आर्थिक पैकेज के रूप में आसान ऋण सुविधा देने के लिए पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना की शुरुआत की गई है। योजना के तहत पात्र पटरी विक्रेताओं को 10 हजार रुपये तक का अनुदान आधारित ऋण पर उपलब्ध कराया जाएगा। यह योजना नियमित धन वापसी पर आधारित है और डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहित करती है।
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डीएम ने कहा कि यह योजना सभी नगर निकायों में संचालित होगी। इस योजना के लाभ के लिए ऐसे पटरी विक्रेता पात्र होंगे, जिनके द्वारा 24 मार्च से पूर्व विक्रय की गतिविधियां की जाती रही हैं और जिनको नगर निकाय के द्वारा विक्रय प्रमाणपत्र व पहचान पत्र मिले हैं। इस ऋण के लिए कोई कोलेट्रल नहीं लिया जाएगा और समय पर या जल्द ऋण वापसी करने पर विक्रेता दोबारा ऋण के पात्र होंगे। योजना में ऋण प्राप्त करने वाले विक्रेता 7 प्रतिशत की दर पर ब्याज सब्सिडी के पात्र होंगे। बैठक में प्रभारी अधिकारी नगर निकाय पूनम निगम, एलडीएम अनूप यादव, एलबीए रमारतन वर्मा समेत सभी अधिशासी अधिकारी मौजूद रहे।
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