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बालिका से छेड़छाड़ में अभियुक्त को तीन वर्ष की सजा

Sat, 06 Aug 2022 12:24 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 06 Aug 2022 12:24 AM IST
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Three years imprisonment for molestation
महोबा। बालिका के छेड़छाड़ के दो साल पुराने मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। दोषसिद्ध होने पर अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम) संतोष कुमार यादव ने तीन साल के कारावास व तीन हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
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थाना अजनर के एक गांव निवासी पांच वर्षीय बालिका चार मई 2020 की दोपहर घर के दरवाजे पर खेल रही थी। तभी युवक बालिका को अपने घर ले गया और दरवाजा बंद कर लिया। बालिका ने शोर मचाया। ग्रामीणों के पहुंचने पर आरोपी भाग निकला। बालिका के पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी भारत सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।
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अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार यादव ने सुनवाई के फैसला सुनाया। मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक पुष्पेंद्र कुमार मिश्रा व अमन कुमार सिंह ने बताया कि दोषी भारत सिंह को सजा सुनाई गई है। तीन हजार रुपये जुर्माना अदा न करने पर एक माह की अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया गया है।
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