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किशोरी से छेड़खानी में अभियुक्त को तीन वर्ष का कारावास

Sat, 21 Aug 2021 11:12 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 21 Aug 2021 11:12 PM IST
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Three years imprisonment for molestation
महोबा। अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम) संतोष कुमार यादव ने किशोरी से छेड़खानी के ढाई वर्ष पुराने मामले में शनिवार को फैसला सुनाया। आरोप सिद्ध होने पर दोषी को तीन साल कारावास व 12 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतना पड़ेगी।
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जनपद हमीरपुर के एक गांव निवासी 17 वर्षीय किशोरी गुढ़ा निवासी एक युवक के साथ ट्रक में बैठकर ईंट-भट्ठा में काम करने जनपद फतेहपुर के मुसतौर गांव जा रही थी। जैसे ही ट्रक थाना खन्ना के बरभौली चौकी के आगे चिचारा पावर हाउस के समीप पहुंचा। तभी कल्लू उर्फ पवन अहिरवार बाइक से ट्रक के आगे पहुंच गया और ट्रक को रोक लिया। इसके बाद युवक ने किशोरी से अभद्रता करते हुए छेड़खानी कर दी थी। किशोरी के पिता की तहरीर पर पुलिस ने घटना के पांच दिन बाद नौ जनवरी को थाना खन्ना में आरोपी कल्लू उर्फ पवन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी।
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विशेष लोक अभियोजक पुष्पेंद्र कुमार मिश्रा व अमन कुमार सिंह ने बताया कि दोषी कल्लू उर्फ पवन अहिरवार को तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही 12 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया गया।
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