फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mahoba News ›   Three-year sentence for attempted murder

Mahoba News: जानलेवा हमले के मामले में तीन वर्ष की सजा

Thu, 08 Oct 2026 11:38 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 11:38 PM IST
विज्ञापन
Three-year sentence for attempted murder
महोबा। जानलेवा हमले के पांच साल पुराने मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफटीसी अपर्णा त्रिपाठी द्वितीय ने फैसला सुनाया। आरोप सिद्ध होने पर दोषी देवीदयाल को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।
विज्ञापन

कस्बा चरखारी के मोहल्ला टिलवापुरा निवासी शेख शमीम उर्फ मुल्लन ने पुलिस को तहरीर दी थी। बताया था 11 मई 2021 की दोपहर उसका बेटा शेख शारुख घर के दरवाजे के पास बैठकर मोबाइल चला रहा था। इसी दाैरान पड़ोस में रहने वाला देवीदयाल उर्फ भूरे आया और बेटे से गाली-गलौज करने लगा। विरोध करने पर शारुख पर तलवार से सिर पर हमला कर दिया। इससे वह घायल हो गया।
विज्ञापन

बीच-बचाव करने जब वह पहुंचा तो उस पर भी हमले की कोशिश की। बाद में आरोपी पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी देते हुए चला गया। बेटे को सीएचसी चरखारी से डॉक्टर ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया था। तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किए गए। अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed