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Mahoba News: दहेज हत्या के मामले में दंपती समेत तीन को दस-दस वर्ष की कैद
Sat, 13 Sep 2025 12:15 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, महोबा
संवाद न्यूज एजेंसी, महोबा
Updated Sat, 13 Sep 2025 12:15 AM IST
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महोबा। दहेज हत्या के करीब साढ़े चार साल पुराने मामले में न्यायालय सत्र न्यायाधीश डॉ. विदुषी सिंह ने शुक्रवार को फैसला सुनाया। दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त भगवानदीन (पति), द्वारिका श्रीवास (ससुर) और सग्गी उर्फ सगिया (सास) को दस-दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक पर छह-छह हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
कस्बा कबरई के मोहल्ला आंबेडकर नगर निवासी शीतल श्रीवास ने पुलिस को तहरीर दी। इसमें बताया कि उसकी बहन जानकी की शादी राजीव नगर निवासी भगवानदीन से हुई थी। 15 सितंबर 2020 को उसने भगवानदीन व अन्य परिजनों पर दहेज उत्पीड़न और मारपीट की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि उसकी बहन के साथ ससुरालीजन अतिरिक्त दहेज न देने पर मारपीट कर प्रताड़ित करते हैं। इसके बाद 11 मई 2021 को जानकी का शव सिद्धबाबा की खदान में मिला था।
शीतल ने आरोप लगाया कि उसकी बहन की हत्या कर ससुरालियों ने शव को खदान में फेंक दिया है। शीतल की तहरीर पर थाना कबरई में पति भगवानदीन, ससुर द्वारिका श्रीवास, सास सग्गी उर्फ सगिया समेत अन्य परिजनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी। पुलिस ने मामले की विवेचना की और पति व सास-ससुर के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया।
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कस्बा कबरई के मोहल्ला आंबेडकर नगर निवासी शीतल श्रीवास ने पुलिस को तहरीर दी। इसमें बताया कि उसकी बहन जानकी की शादी राजीव नगर निवासी भगवानदीन से हुई थी। 15 सितंबर 2020 को उसने भगवानदीन व अन्य परिजनों पर दहेज उत्पीड़न और मारपीट की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि उसकी बहन के साथ ससुरालीजन अतिरिक्त दहेज न देने पर मारपीट कर प्रताड़ित करते हैं। इसके बाद 11 मई 2021 को जानकी का शव सिद्धबाबा की खदान में मिला था।
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शीतल ने आरोप लगाया कि उसकी बहन की हत्या कर ससुरालियों ने शव को खदान में फेंक दिया है। शीतल की तहरीर पर थाना कबरई में पति भगवानदीन, ससुर द्वारिका श्रीवास, सास सग्गी उर्फ सगिया समेत अन्य परिजनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी। पुलिस ने मामले की विवेचना की और पति व सास-ससुर के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया।
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