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गैंग रेप के मामले में बीस साल की सजा

Thu, 11 Jun 2015 11:16 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो महोबा
अमर उजाला ब्यूरो महोबा Updated Thu, 11 Jun 2015 11:16 PM IST
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Sentenced to twenty years in the case of gang rape
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम विजय शंकर उपाध्याय ने किशोरी के अपहरण करने के बाद गैंग रेप के मामले में तीन लोगों को बीस-बीस साल की सजा सुनाई, साथ ही पचास-पचास हजार रुपये का जुर्माना ठोंका है। अदालत ने जुर्माने की आधी धनराशि 75 हजार पीड़िता को दिए जाने का आदेश दिए है। आरोपियों को पुलिस हिरासत में जेल भेज दिया गया है।
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थाना महोबकंठ के ग्राम अमानपुरा निवासी एक किशोरी बेलाताल में कोचिंग पढ़ने आती थी। तभी अमानपुरा निवासी शिवपाल पुत्र गोरेलाल, राहुल पुत्र मुन्ना राजपूत एवं बेलाताल स्टेशन निवासी संजय अहिरवार पुत्र हरपाल अहिरवार किशोरी को अखंड इंटर कालेज बेलाताल से दो मीटर दूरी से 12 जनवरी 2013 को अगवा कर ले गए थे। दो दिन तक उसके साथ गैंग रेप किया। इसके बाद उस पर सल्फास की गोलियां खाने का दबाव बनाया, लेकिन उसने सल्फास खाने से मना कर दिया। इससे क्षुब्ध होकर तीनों युवक उसे नौगांव ले गए, जहां पर दो दिन तक फिर उसके साथ गैंग रेप किया। बाद में आरोपियों ने किशोरी को गांव से थोड़ी दूर छोड़कर भाग गए। किशोरी ने अपने साथ घटी घटना की जानकारी परिजनों को दी। घटना की रिपोर्ट पीड़िता के पिता ने उक्त तीनों लोगों के खिलाफ थाना महोबकंठ में दर्ज करा दी। पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। गुरुवार को अदालत ने शिवपाल, राहुल व संजय अहिरवार को बीस-बीस साल की सजा सुनाई साथ ही पचास-पचास हजार रुपये का जुर्माना भी ठोंका। जुर्माना अदा न करने पर दो-दो माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 75 हजार रुपये की धनराशि पीड़िता को दिए जाने का भी आदेश दिया। इस मुकदमे की पैरवी शायकीय अधिवक्ता प्रमोद पालीवाल और दशरथ राजपूत ने की। आरोपियों को पुलिस हिरासत में जेल भेज दिया गया है।
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