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छेडख़ानी के मामले में चार साल की सजा

Wed, 02 Dec 2015 12:32 AM IST
अमर उजाला महोबा
अमर उजाला महोबा Updated Wed, 02 Dec 2015 12:32 AM IST
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Sentenced to four years in the case of molestation
 अपर जिला सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) गजेंद्र कुमार ने युवती को साइकिल से गिराकर छेडख़ानी करने व भागने पर उसका पीछा कर जान से मारने की धमकी देने के आरोप में दो लोगों को चार-चार साल की सजा सुनाई साथ ही तीन-तीन हजार रुपये का जुर्माना ठोंका है।कोतवाली क्षेत्र के ग्राम कालीपहाड़ी निवासी एक 16 वर्षीय किशोरी गांव से महोबा 12 जनवरी 2014 को साइकिल से परीक्षा देने जा रही थी। गांव से एक किमी आगे पहले से घात लगाए बैठे शैंपू यादव पुत्र श्यामलाल यादव, महेंद्र यादव पुत्र सेवक यादव ने रास्ते में किशोरी के ऊपर झपट पड़े, जिससे वह साइकिल से नीचे गिर गई और उठकर गांव की तरफ भागी। दोनो युवक उसका पीछा करते रहे, लेकिन युवती घर भाग आई। युवकों ने रिपोर्ट दर्ज करने पर जान से मारने की धमकी दी,जनवरी 2014 को पिता के साथ जाकर किशोरी ने कोतवाली महोबा में शैंपू यादव और महेंद्र यादव के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मंगलवार को अपर जिला जज ने दोनों पक्षों के गवाह और बहस सुनने के बाद शैंपू यादव और महेंद्र यादव को छेडख़ानी में चार-चार साल की सजा सुनाई।
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