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Mahoba News: बिना पंजीयन के कोचिंग सेंटर चलाने पर एक लाख तक जुर्माना

Tue, 07 Oct 2025 12:19 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, महोबा
संवाद न्यूज एजेंसी, महोबा Updated Tue, 07 Oct 2025 12:19 AM IST
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Running a coaching centre without registration will attract a fine of up to Rs 1 lakh.
महोबा। जिले में बिना पंजीयन और मानकविहीन तरीके से संचालित कोचिंगों पर माध्यमिक शिक्षा विभाग शिकंजा कसेगा। इसको लेकर सभी कोचिंग संचालकों को चेतावनी दी गई। जांच के दौरान यदि बिना पंजीयन कोचिंग संचालित मिली तो 25 हजार से एक लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
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तीन दिन पहले जनपद फरुर्खाबाद की एक कोचिंग में हुई घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। घटना के बाद से माध्यमिक शिक्षा विभाग के अफसर गंभीर हो गए हैं। जनपद महोबा में 23 कोचिंग पंजीकृत हैं जबकि हर गली कूचे में कोचिंग सेंटरों का संचालन हो रहा है।
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प्रभारी डीआईओएस देवेंद्र कुमार ने कोचिंग संचालकों को चेतावनी दी है कि जनपद में संचालित कोचिंगों में किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना होती है तो इसके लिए कोचिंग संचालक स्वयं जिम्मेदार होंगे।
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निरीक्षण के समय यदि कोचिंग अवैध मिलती है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही 25 हजार से लेकर एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। बताया कि जनपद में मानकविहीन व अवैध कोचिंगों का संचालन नहीं होने दिया जाएगा।
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