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लूट तीन लोगों को 5-5 साल की सजा

Mon, 23 Dec 2019 11:39 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 23 Dec 2019 11:39 PM IST
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Robbed three people sentenced to 5-5 years
महोबा। दुकानदार की घर जाते समय रास्ते में अवैध तमंचों की बटों से मारपीट कर 4,500 रुपये और कैशकार्ड लूटने के मामले में अदालत ने तीन लोगों को दोषी ठहराते हुए उन्हें पांच-पांच साल की सजा सुनाई। साथ ही दस-दस हजार रुपये का जुर्माना ठोंका। जुर्माना न देने पांच-पांच माह कारावास बढ़ेगा।
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कबरई के मोचीपुरा गांव का राजेश नगायच 14 सितंबर 2011 को रात में नौ बजे दुकान बंद करके अपने घर जा रहा था। तभी घर से आधा किमी पहले मोड़ के पास तीन बदमाशों ने दुकानदार का तमंचा लगाकर उसकी मारपीट की और 4,500 रुपये नगद व कैशकार्ड लूट लिए थे। घटना की रिपोर्ट दुुकानदार राजेश नगायच ने सुनील, रज्जू अनुरागी और बेटू उर्फ बृजेश अहिरवार के खिलाफ रिपोर्ट कराई थी। सोमवार को अपर जिला सत्र न्यायाधीश रामकिशोर शुक्ल ने दोनों पक्षों के गवाह और बहस सुनने के बाद तीनों अभियुक्तों को लूट का दोषी ठहराते हुए उन्हें पांच-पांच साल की सजा सुनाई। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता दिनेश सिंह ने बताया कि माल बरामदगी के मामले में तीन साल की सजा, तीन हजार रुपये जुर्माना ठोंका। जुुर्माना न देने पर तीन-तीन माह की अतिरिक्त सजा, 25 आर्म्स एक्ट में दो साल की सजा और दो हजार रुपये का जुर्माना होगा। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। अभियुक्तों को पुलिस हिरासत में जेल भेज दिया गया है।
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