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Mahoba News: गांव-गांव में लोक अदालत को लेकर जागरूक करेंगे प्रचार वाहन
Sat, 06 Dec 2025 11:49 PM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, महोबा
संवाद न्यूज एजेंसी, महोबा
Updated Sat, 06 Dec 2025 11:49 PM IST
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महोबा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 13 दिसंबर को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए शनिवार को प्रचार अभियान का शुभारंभ किया गया। जिला जज व प्राधिकरण के अध्यक्ष रामनगीना यादव ने प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कहा कि अभियान का उद्देश्य लोगों को लोक अदालत के महत्व और इसके लाभों के प्रति जागरूक करना है।
गांधीनगर स्थित कचहरी में आयोजित कार्यक्रम में जिला जज ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन साल में चार बार किया जाता है। यह न्याय प्रणाली में लंबित मामलों को आपसी सुलह-समझौते से निपटाने का एक प्रभावी तरीका है। यह व्यवस्था विशेष रूप से गरीब व जरूरतमंद लोगों को त्वरित और सुलभ न्याय दिलाने में सहायक है। इसमें शमनीय आपराधिक वाद, चेक बाउंस, बैंक रिकवरी, मोटर दुर्घटना प्रतिकर, श्रम वाद, भूमि अधिग्रहण आदि वाद शामिल हैं। उन्होंने बताया कि यातायात चालान का भुगतान ऑनलाइन भी किया जा सकता है। लोक अदालत में किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता। प्रचार वाहन जिले के दूरदराज के इलाकों में जाकर नागरिकों को इस योजना की जानकारी देंगे, ताकि छोटे विवादों में फंसे लोगों को भी सुलभ और किफायती न्याय मिल सके। उन्होंने अधिक से अधिक संख्या में लोक अदालत में भाग लेकर अपने वादों का समाधान कराने की बात कही।
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गांधीनगर स्थित कचहरी में आयोजित कार्यक्रम में जिला जज ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन साल में चार बार किया जाता है। यह न्याय प्रणाली में लंबित मामलों को आपसी सुलह-समझौते से निपटाने का एक प्रभावी तरीका है। यह व्यवस्था विशेष रूप से गरीब व जरूरतमंद लोगों को त्वरित और सुलभ न्याय दिलाने में सहायक है। इसमें शमनीय आपराधिक वाद, चेक बाउंस, बैंक रिकवरी, मोटर दुर्घटना प्रतिकर, श्रम वाद, भूमि अधिग्रहण आदि वाद शामिल हैं। उन्होंने बताया कि यातायात चालान का भुगतान ऑनलाइन भी किया जा सकता है। लोक अदालत में किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता। प्रचार वाहन जिले के दूरदराज के इलाकों में जाकर नागरिकों को इस योजना की जानकारी देंगे, ताकि छोटे विवादों में फंसे लोगों को भी सुलभ और किफायती न्याय मिल सके। उन्होंने अधिक से अधिक संख्या में लोक अदालत में भाग लेकर अपने वादों का समाधान कराने की बात कही।
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