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Mahoba News: किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले को 20 साल की सजा

Sat, 20 Sep 2025 12:05 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, महोबा
संवाद न्यूज एजेंसी, महोबा Updated Sat, 20 Sep 2025 12:05 AM IST
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Man sentenced to 20 years in prison for kidnapping and raping a teenage girl
उरई। किशोरी का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले को कोर्ट ने शुक्रवार को 20 साल की सजा सुनाई है। 65 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की आधी राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
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हमीरपुर के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 21 फरवरी 2022 को कदौरा थाना पुलिस को तहरीर दी थी। बताया था कि उसकी नाबालिग पुत्री रिश्तेदारी में 17 फरवरी 2022 को कदौरा थाना क्षेत्र के एक गांव में गई थी। उरई कोतवाली क्षेत्र के अजनारी निवासी दशरथ उसकी पुत्री को बहला फुसला कर ले गया। पुलिस ने अपहरण सहित पॉक्सो एक्ट में रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को तलाश शुरू कर दी थी। पुलिस ने थाना क्षेत्र से आरोपी को पकड़कर उसके पास से किशोरी को खोजा था।
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किशोरी का मेडिकल परीक्षण करवाकर कोर्ट में पेश किया गया। किशोरी ने बयान दिया कि दशरथ उसको बहला फुसला कर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इस पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म की धारा में बढ़ोतरी कर उसको न्यायालय में पेश किया था।
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पुलिस ने आरोपी के खिलाफ जांच कर कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। कोर्ट में चले ट्रायल के दौरान वादी समेत गवाहों के बयान दर्ज हुए। शुक्रवार को सुनवाई पूरी हुई। इसमें दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मोहम्मद कमर ने दशरथ को किशोरी का अपहरण सहित दुष्कर्म के मामले में दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
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