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Mahoba News: 80 वर्षीय वृद्धा से दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद की सजा
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-अदालत ने अभियुक्त पर 50 हजार का जुर्माना भी लगाया
-नौ साल पुराने दुष्कर्म के मामले में अदालत ने सुनाया फैसला
संवाद न्यूज एजेंसी
महोबा। 80 वर्षीय वृद्धा से दुष्कर्म के नौ साल पुराने मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफटीसी अपर्णा त्रिपाठी द्वितीय ने शुक्रवार को फैसला सुनाया। दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त अखिलेश उर्फ बाबा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
थाना कबरई के एक गांव निवासी युवक ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि 23 अगस्त 2017 की रात उसकी 80 वर्षीय मां खेत पर बने घर पर लेटी थी जबकि वह बुआ का निधन होने पर उनके तेरहवीं कार्यक्रम में शामिल होने बाहर गया था। तभी गांव का ही अखिलेश उर्फ बाबा आया और मां के साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद उसने मां से पूछा कि पहचाना तो नहीं। बाद में आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए जाने लगा। तब मां ने टॉर्च लगाई तो आरोपी ने छीनकर फेंक दी। अगले दिन 24 अगस्त को जब उसका बेटा दादी को खाना देने पहुंचा तो उन्होंने पूरी घटना बताई। तब उसने थाना कबरई में तहरीर दी। पुलिस ने आरोपी अखिलेश के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय के दाखिल किए। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने फैसला सुनाया।
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-नौ साल पुराने दुष्कर्म के मामले में अदालत ने सुनाया फैसला
संवाद न्यूज एजेंसी
महोबा। 80 वर्षीय वृद्धा से दुष्कर्म के नौ साल पुराने मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफटीसी अपर्णा त्रिपाठी द्वितीय ने शुक्रवार को फैसला सुनाया। दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त अखिलेश उर्फ बाबा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
थाना कबरई के एक गांव निवासी युवक ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि 23 अगस्त 2017 की रात उसकी 80 वर्षीय मां खेत पर बने घर पर लेटी थी जबकि वह बुआ का निधन होने पर उनके तेरहवीं कार्यक्रम में शामिल होने बाहर गया था। तभी गांव का ही अखिलेश उर्फ बाबा आया और मां के साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद उसने मां से पूछा कि पहचाना तो नहीं। बाद में आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए जाने लगा। तब मां ने टॉर्च लगाई तो आरोपी ने छीनकर फेंक दी। अगले दिन 24 अगस्त को जब उसका बेटा दादी को खाना देने पहुंचा तो उन्होंने पूरी घटना बताई। तब उसने थाना कबरई में तहरीर दी। पुलिस ने आरोपी अखिलेश के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय के दाखिल किए। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने फैसला सुनाया।
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