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महोबा : सामूहिक दुष्कर्म में दो को 20 वर्ष की सजा

Wed, 17 Aug 2022 12:21 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 17 Aug 2022 12:21 AM IST
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Mahoba: Two sentenced to 20 years in gang rape
महोबा। किशोरी से दुष्कर्म, अगवा करने और जेवर ले जाने के मामले में अदालत ने दो आरोपियों को दोषी करार देकर 20 वर्ष की सजा सुनाई है। दोषियों पर 30-30 हजार रुपये जुर्माना भी किया गया है। जुर्माना अदा न करने पर एक-एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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महोबकंठ थाना क्षेत्र की 14 वर्षीय किशोरी के साथ सात सितंबर 2018 को पड़ोस की महिला की सह पर दो युवकों ने चाकू के बल पर दुष्कर्म किया था। युवक किशोरी को अगवा करने के साथ जेवरात व तीस हजार रुपये भी ले गए थे। किशोरी को महोबा शहर में छोड़कर भाग निकले। दिल्ली से लौटे माता-पिता ने 11 सितंबर को मुकदमा दर्ज कराया था। अदालत ने 17 दिसंबर 2018 को अभियुक्त आजाद मोहम्मद उफ ऐजाद व महेश कुमार के खिलाफ दुष्कर्म समेत अन्य धाराओं में आरोप तय किए थे। अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम) संतोष कुमार यादव ने साक्ष्यों के आधार पर मंगलवार को आरोपियों को दोषी करार देकर सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष से पैरवी विशेष लोक अभियोजक पुष्पेंद्र कुमार मिश्रा व अमन कुमार सिंह ने की।
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