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भाई की हत्या में आजीवन कारावास
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महोबा। लोहे की रॉड से हमलाकर सगे भाई की हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी 2016) अवनीश कुमार राय ने दोषी को उम्रकैद व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया गया।
शहर के नयापुरा बंधानवार्ड निवासी किशोरी रैक्वार व उसका भाई ग्यासी का 18 मार्च 2019 को शराब के नशे में आपस में झगड़ा करने लगे। इसी बीच किशोरी ने अपने छोटे भाई ग्यासी के सिर पर लोहे की रॉड से कई प्रहार किए। सिर पर गंभीर चोट आने के चलते ग्यासी की मौत हो गई। परिवार के कल्लू रैक्वार ने घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने आरोपी किशोरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
मुकदमे की पैरवी कर रहे जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता सुरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि किशोरी रैक्वार को हत्या के मामले में दोषी पाया गया। अदालत ने किशोरी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया हैं। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
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शहर के नयापुरा बंधानवार्ड निवासी किशोरी रैक्वार व उसका भाई ग्यासी का 18 मार्च 2019 को शराब के नशे में आपस में झगड़ा करने लगे। इसी बीच किशोरी ने अपने छोटे भाई ग्यासी के सिर पर लोहे की रॉड से कई प्रहार किए। सिर पर गंभीर चोट आने के चलते ग्यासी की मौत हो गई। परिवार के कल्लू रैक्वार ने घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने आरोपी किशोरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
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मुकदमे की पैरवी कर रहे जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता सुरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि किशोरी रैक्वार को हत्या के मामले में दोषी पाया गया। अदालत ने किशोरी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया हैं। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
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