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बालिका से छेड़खानी में वृद्ध को तीन वर्ष का कारावास
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महोबा। बालिका से छेड़खानी के दो वर्ष पुराने मामले में अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश पाक्सो अधिनियम) संतोष कुमार यादव ने शुक्रवार को फैसला सुनाया। आरोप सिद्ध होने पर वृद्ध को तीन वर्ष के कारावास व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया गया है।
थाना अजनर के एक गांव निवासी छह वर्षीय बालिका 10 जुलाई 2019 की शाम पड़ोसी के दरवाजे पर खेल रही थी। तभी गांव का 70 वर्षीय राजाराम मिश्रा वहां पहुंच गया और चबूतरे में बैठाकर बालिका से छेड़छाड़ करने लगा। उसी समय वहां से गुजरे बालिका के बड़े भाई ने देखा तो आरोपी को गांव के लोगों के सहयोग से रंगे हाथों पकड़ लिया। इसके बाद आरोपी वृद्ध को थाने लाया गया। तहरीर के आधार पर पुलिस ने उसी दिन राजाराम मिश्रा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी।
अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार यादव ने मामले की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुनाया। विशेष लोक अभियोजक पुष्पेंद्र कुमार मिश्रा व अमन कुमार सिंह ने बताया कि छेड़छाड़ के मामले में दोषी राजाराम मिश्रा को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही पांच हजार रुपये अर्थदंड ठोंका गया। जुर्माना अदा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतना पड़ेगी।
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थाना अजनर के एक गांव निवासी छह वर्षीय बालिका 10 जुलाई 2019 की शाम पड़ोसी के दरवाजे पर खेल रही थी। तभी गांव का 70 वर्षीय राजाराम मिश्रा वहां पहुंच गया और चबूतरे में बैठाकर बालिका से छेड़छाड़ करने लगा। उसी समय वहां से गुजरे बालिका के बड़े भाई ने देखा तो आरोपी को गांव के लोगों के सहयोग से रंगे हाथों पकड़ लिया। इसके बाद आरोपी वृद्ध को थाने लाया गया। तहरीर के आधार पर पुलिस ने उसी दिन राजाराम मिश्रा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी।
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अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार यादव ने मामले की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुनाया। विशेष लोक अभियोजक पुष्पेंद्र कुमार मिश्रा व अमन कुमार सिंह ने बताया कि छेड़छाड़ के मामले में दोषी राजाराम मिश्रा को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही पांच हजार रुपये अर्थदंड ठोंका गया। जुर्माना अदा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतना पड़ेगी।
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