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महोबा : बालिका से दुष्कर्म के दोषी को 21 वर्ष का कारावास

Wed, 12 Oct 2022 12:28 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 12 Oct 2022 12:28 AM IST
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Mahoba: Imprisonment for 21 years for raping girl child
महोबा। अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम) संतोष कुमार यादव ने बालिका से दुष्कर्म के आरोपी को साक्ष्यों के आधार पर मंगलवार को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को 21 वर्ष के कारावास और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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श्रीनगर के एक मोहल्ला निवासी महिला ने थाने में तहरीर दी थी। इसमें उसने बताया था कि 23 फरवरी 2020 की शाम करीब चार बजे सात वर्षीय पुत्री मोहल्ले में खेल रही थी। छोटेलाल श्रीवास ने उसे पानी देने के बहाने बुलाया और सहकारी समिति में ले गया।
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छोटेलाल ने समिति के अंदर बच्ची से दुष्कर्म किया और दस रुपये देकर किसी को कुछ न बताने की बात कही। डरी सहमी बच्ची ने घर पहुंच मां को घटना की जानकारी दी थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी के खिलाफ अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया था।
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विशेष लोक अभियोजक पुष्पेंद्र कुमार मिश्रा और अमन कुमार सिंह ने बताया कि जुर्माना अदा न करने पर दोषी को एक साल की अतिरिक्त सजा काटने पड़ेगी।
इंसेट
हमला करने वाले को दो वर्ष की जेल
महोबा। पुपवारा गांव निवासी भगवानदास ने खरेला थाने में दी तहरीर में बताया था कि आठ जनवरी 2012 की शाम पांच बजे घर के दरवाजे पर खड़ा था। गांव के रामप्रकाश सिंह ने जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए जान से मारने की नियत से फायर झोंक दिया था। जिससे भगवानदास घायल हो गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज आरोपपत्र अदालत में दाखिल किया था।
अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय संदीपा यादव ने मंगलवार को साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया। मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक प्रमोद पालीवाल ने बताया कि दोषी को दो साल की सजा सुनाई गई है। (संवाद)

इनसेट
जमानत याचिका पर सुनवाई टली
कबरई (महोबा)। कस्बा कबरई के क्रशर कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी मौत के मामले में जेल में निरुद्ध आरोपी दरोगा देवेंद्र शुक्ला, सिपाही अरुण यादव, व्यापारी सुरेश सोनी और ब्रह्मदत्त की जमानत याचिका पर मंगलवार को सुनवाई नहीं हो सकी। अधिवक्ता चंद्रप्रकाश तिवारी ने बताया कि सुनवाई के 18 अक्तूबर की तारीख निहित की गई है। (संवाद)
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