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हत्या के मामले में पति को आजीवन कारावास

Thu, 30 Jul 2015 10:47 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो महोबा।
अमर उजाला ब्यूरो महोबा। Updated Thu, 30 Jul 2015 10:47 PM IST
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Life imprisonment for the murder
अपर जिला सत्र न्यायाधीश संजय हरि शुक्ला ने हत्या के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, साथ ही पंद्रह हजार रुपये का जुर्माना भी ठोंका। अदालत ने आरोपी को पुलिस हिरासत में जेल भेज दिया है।
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कबरई कस्बा तिराहे में लल्लू प्रजापति अपना नाम बदलकर यादव सिंह नाम बताकर लखरू के मकान में किराए से रहने लगा। यादव सिंह अपने साथ कभी कभार एक महिला को लेकर आता था और कई-कई दिन तक कमरे में रखता था। 24 अप्रैल 2013 को यादव सिंह के कमरे से दुर्गंध आने पर मकान मालिक ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने बाहर से लगे ताले को तोड़कर ऊषा पुत्री राजनारायण यादव निवासी जलालपुर हमीरपुर का शव बरामद किया।
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घटना की रिपोर्ट मृतका के पिता ने थाना कबरई में यादव सिंह के नाम दर्ज कराई, बाद में तलाश करने पर पता चला कि यादव सिंह का असली नाम लल्लू प्रजापति है, जो नाम बदलकर कबरई में रह रहा था। गुरुवार को एडीजे ने दोनों पक्षों के गवाह और बहस सुनने कें बाद लल्लू प्रजापति को आजीवन कारावास और पंद्रह हजार का जुर्माने की सजा सुनाई, जुर्माना न देने पर दो साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। इस मुकदमे की पैवरी शासकीय अधिवक्ता बाबूलाल यादव ने की।
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दूसरी शादी करने पर चार साल की सजा
महोबा। शादीशुदा युवक द्वारा एक युवती से धोखाधड़ी कर दूसरी शादी रचाने के मामले में अदालत ने आरोपी को चार साल की सजा सुनाई। ग्राम गौरहारी निवासी उपेंद्र गोस्वामी 9 अप्रैल 2012 को गांव की ही पूनम पुत्री इंद्रजीत को बहला फुसलाकर नोएडा ले गया, जहां पर एक मंदिर में शादी कर ली। बाद में युवती को उपेंद्र गोस्वामी के शादीशुदा होने की खबर लगने पर वह वापस गांव लौट आई और चार माह बाद 18 अगस्त 2012 को उसने कोतवाली चरखारी में उपेंद्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। गुरुवार को एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट गजेंद्र कुमार ने दूसरी शादी करने पर आरोपी को चार साल की सजा और एक हजार रुपये का जुर्माना ठोंका। मुकदमे की पैरवी शासकीय अधिवक्ता प्रमोद पालीवाल ने की।
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