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जरूरतमंद बंदी ले सकते मुफ्त वकील
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महोबा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में बुधवार को उप कारागार में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। इसमें बंदियों का विधिक जानकारी दी गई। इस दौरान बंदियों ने अपनी समस्या रखी। इसके निस्तारण का भरोसा दिया गया। बताया गया कि जरूरतमंद बंदी मुफ्त में वकील ले सकते हैं।
शिविर में प्राधिकरण के सचिव अंशुमन धुन्ना ने कहा कि उप कारागार में निरुद्ध ऐसे गरीब व असहाय बंदी जिनकी पैरवी कोई नहीं कर रहा है और वह अपने मुकदमे की पैरवी के लिए अधिवक्ता नियुक्त करने में अक्षम है, उनके लिए विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निशुल्क अधिवक्ता की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बंदियों के अधिकार बताते हुए कानून की जानकारी दी।
सचिव ने शिविर में बंदियों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को सुनकर उन्हें मिलने वाली विधिक सहायता की जानकारी दी। इस मौके पर जेल अधीक्षक भोलानाथ मिश्रा, जेल विजिटर राजेंद्र सिंह, कल्पना सोनी, डिप्टी जेलर विमलेश मौजूद रहे।
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शिविर में प्राधिकरण के सचिव अंशुमन धुन्ना ने कहा कि उप कारागार में निरुद्ध ऐसे गरीब व असहाय बंदी जिनकी पैरवी कोई नहीं कर रहा है और वह अपने मुकदमे की पैरवी के लिए अधिवक्ता नियुक्त करने में अक्षम है, उनके लिए विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निशुल्क अधिवक्ता की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बंदियों के अधिकार बताते हुए कानून की जानकारी दी।
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सचिव ने शिविर में बंदियों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को सुनकर उन्हें मिलने वाली विधिक सहायता की जानकारी दी। इस मौके पर जेल अधीक्षक भोलानाथ मिश्रा, जेल विजिटर राजेंद्र सिंह, कल्पना सोनी, डिप्टी जेलर विमलेश मौजूद रहे।
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