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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mahoba News ›   Five years imprisonment to five accused in rebellion and assault

Mahoba News: बलवा व मारपीट में पांच दोषियों को पांच-पांच वर्ष की कैद

Mon, 06 Nov 2023 11:49 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, महोबा
संवाद न्यूज एजेंसी, महोबा Updated Mon, 06 Nov 2023 11:49 PM IST
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Five years imprisonment to five accused in rebellion and assault
महोबा। बलवा और मारपीट के20 साल पुराने मामले में अदालत ने फैसला सुनाते हुए पांच दोषियों को पांच-पाच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 20-20 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतना पड़ेगी।
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घटना थाना महोबकंठ के तेइया गांव की है। वर्ष 1993 में यहां के निवासी बद्री नारायण परिवार समेत खेत पर काम कर रहे थे। तभी प्रताप नारायण, रविंद्र, रामप्रताप, किशोरीलाल व नरेश लाठी-डंडे लेकर वहां पहुंच गए और एक राय होकर मारपीट शुरू कर दी। घटना में बद्री नारायण के परिवार के तीन लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। पीड़ित ने थाना महोबकंठ में पांचों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।
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अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम राजीव कुमार पालीवाल ने मामले की सुनवाई करते हुए सोमवार को फैसला सुनाया। जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता दिनेश सिंह ने बताया कि दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त प्रताप नारायण, रविंद्र, रामप्रताप, किशोरीलाल व नरेश को पांच-पांच वर्ष के कारावास और 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना अदा न करने पर तीन-तीन माह की अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया गया है।
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