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Mahoba News: गैर इरादतन हत्या में दोषी को पांच वर्ष का कारावास

Sat, 22 Aug 2026 11:54 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 22 Aug 2026 11:54 PM IST
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Five-year imprisonment for the convict in a case of culpable homicide not amounting to murder.
महोबा। गैर इरादतन हत्या के करीब 11 साल पुराने मामले में अपर जिला सत्र न्यायाधीश एफटीसी अपर्णा त्रिपाठी द्वितीय ने फैसला सुनाया। मामले में दोषी कल्लू को पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया गया। अपनी लाइसेंसी बंदूक देने वाले अभियुक्त पप्पू सिंह को भी चार माह की सजा सुनाई गई।
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थाना कबरई के बम्हौरीकाजी निवासी मुन्ना सिंह ने पुलिस को तहरीर दी थी। बताया था कि 22 दिसंबर 2015 को परिवार के साथ प्रसाद चढ़ाने काकुन हनुमान मंदिर गए थे। वहां से लौटकर घर आए तो सभी को लोगों को प्रसाद वितरित किया जा रहा था। आसपास गांव के ग्रामीण व कुछ रिश्तेदार मौजूद थे। इसी दाैरान बंदूक से फायर हुआ। देखने पर पता चला कि उसकी मां कुसमा सिंह को गोली लगी। गोली कल्लू सिंह ने चलाई थी और लाइसेंसी डबल बैरल बंदूक पप्पू सिंह की थी जिसे पप्पू ने कुछ देर के लिए कल्लू को दे दिया था।
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गंभीर हालत में कुसमा को जिला अस्पताल लाया गया जहां उनकी मौत हो गई थी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने गैर इरादतन हत्या की प्राथमिकी दर्ज की। विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुति किए गए। अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया।
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