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हत्या के मामले में पांच को 10 साल की कैद

Thu, 01 Oct 2015 11:53 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो महोबा।
अमर उजाला ब्यूरो महोबा। Updated Thu, 01 Oct 2015 11:53 PM IST
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Five to 10 years' imprisonment for murder
महोबा। अपर जिला सत्र न्यायाधीश विजय शंकर उपाध्याय ने हत्या के मामले में पांच लोगों को 10-10 साल की सजा सुनाई, साथ ही 50-50 हजार रुपये का जुर्माना ठोंका। अदालत ने आरोपियों को पुलिस हिरासत में जेल भेज दिया है।
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थाना अजनर के ग्राम खमां में छह नवंबर 2010 को खमां निवासी धर्मेंद्र दरवाजे पर खड़ा था, तभी पुरानी रंजिश के चलते गांव के ही पांच लोगों ने उसके हाथ पैर पकड़कर पत्थरों से कुचल कर हत्या कर दी थी। घटना की रिपोर्ट मृतक के भाई अरविंद राजपूत ने शाम को थाना अजनर मेें पांच लोगों के खिलाफ दर्ज कराई थी। पुलिस ने न्यायालय में चार्जसीट दाखिल कर दी थी। गुरुवार को न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के गवाह और बहस सुनने के बाद वीरेंद्र, हरचरन, संतोष, सिद्धगोपाल, हरि सिंह को हत्या का दोषी ठहराते हुए पांचों को 10-10 साल की सजा सुनाई, साथ ही 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी ठोंका। जुर्माना अदा न करने पर छह-छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। इस मुकदमे की पैरवी सरकार पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता प्रमोद पालीवाल ने की। अदालत ने आरोपियों को पुलिस हिरासत में जेल भेज दिया।
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