फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mahoba News ›   Father sentenced to five years on a rape attempt

बलात्कार के प्रयास पर पिता को पांच साल की सजा

Wed, 05 Aug 2015 10:45 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, महोबा
ब्यूरो/अमर उजाला, महोबा Updated Wed, 05 Aug 2015 10:45 PM IST
विज्ञापन
Father sentenced to five years on a rape attempt
अपर जिला सत्र न्यायाधीश विजय शंकर उपाध्याय ने बेटी के साथ बलात्कार का प्रयास करने वाले एक पिता को पांच साल की सजा सुनाई, अदालत ने आरोपी पर 5000 रुपये का जुर्माना भी ठोंका। अदालत ने आरोपी को पुलिस हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है।
विज्ञापन

महोबकंठ के ग्राम रिछारा निवासी भानुप्रताप अहिरवार की पत्नी की 2011 में मौत हो गई थी। आरोपी पिता माता पिता से अलग बच्चों के साथ रहता था। पत्नी की मौत के बाद वह बेटी को हवस का शिकार बनाना चाहता था। 13 वर्षीय बेटी ने पिता को जब कई बार मना किया तो, लेकिन आरोपी आए दिन बेटी को परेशान करता था। 28 अगस्त 2013 को भानुप्रताप ने बेटी को पकड़कर बलात्कार का प्रयास करने लगा। किशोरी के चिल्लाने पर उसके दादा व पड़ोसी पहुंच गए और किशोरी को छुड़ाया। पीड़िता ने अपने दादा छविलाल के साथ थाना महोबकंठ पहुंचकर पिता भानुप्रताप अहिरवार के खिलाफ बलात्कार के प्रयास की रिपोर्ट दर्ज कराई। अदालत ने मुकदमे के दौरान आरोपी के पिता छविलाल और उसकी बेटी की भी गवाही देने से मुकर गई, बाद में पीड़िता के भाई गजोधर ने पिता के खिलाफ गवाही दी। अदालत ने दोनो पक्षों की बहस और गवाह सुनने के बाद भानुप्रताप अहिरवार को बलात्कार के प्रयास में आरोपी ठहराते हुए पांच साल की सजा और पांच हजार का जुर्माना ठोंका। जुर्माना अदा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। इस मुकदमे की पैरवी सरकार पक्ष से शासकीय अधिवक्ता प्रमोद पालीवाल ने की। अदालत ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed